Home छत्तीसगढ़ कलेक्टर ने पत्थलगांव के द्वारिका फूड्स एवं भूमि राईस मिल इंजको को...

कलेक्टर ने पत्थलगांव के द्वारिका फूड्स एवं भूमि राईस मिल इंजको को काली सूची में किया दर्ज, धान उठाव और चावल जमा में लापरवाही के कारण कलेक्टर ने दोनों मिल्स को काली सूची में दर्ज करने के दिए निर्देश

78
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

जशपुर । कलेक्टर महादेव कावरे द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखंड पत्थलगांव के द्वारिका फूड्स जोराडोल एवं भूमि राईस मिल इंजको द्वारा धान उठाव, और चावल जमा नहीं करने के कारण दोनों राईस मिल्स को काली सूची में दर्ज किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी जी.एस.कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वारिका फूड्स को जारी 24 हजार क्विंटल धान उठाव की अनुमति के एवज में केवल 560 क्विंटल एवं भूमि राईस मिल द्वारा 24 हजार क्विंटल धान उठाव की अनुमति के एवज में केवल 0 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। इनके द्वारा मिलिंग क्षमता का क्रमशः केवल 3 प्रतिशत एवं 0 प्रतिशत का उपयोग किया गया। इस कारण दोनो राईस मिल्स पर कलेक्टर द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें काली सूची में दर्ज किया गया है साथ ही कस्टम मिलिंग वर्ष 2020-21 में द्वारिका फूड्स जोराडोल को जारी अनुमति क्रमांक -डी 569681001ए एवं भूमि राईस मिल इंजको को जारी अनुमति क्रमांक – डी567640001 को कलेक्टर द्वारा निरस्त किया है। कलेक्टर श्री कावरे ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here