जशपुर। चिटफंड कंपनी के अन्तर्राज्यीय आरोपी को जशपुर पुलिस ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय बगीचा से आरोपी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराकर राजस्थान जेल से जशपुर लाया गया। आपको बता दें सांई प्रसाद प्रोपर्टीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा लोगों से धोखाधड़ी कर कंपनी में पैसा जमा करने की शिकायत प्राप्त होने पर थाना-सन्ना में अपराध क्रमांक 25/2018 धारा 420,120(बी) भा.द.सं. एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधि0 2005 की धारा 9,10 के तहत आरोपी-बालासाहेब केशव राव भापकर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान सूचना मिली कि आरोपी बाला साहेब केशव राव भापकर का थाना-गड़ी जिला-बांसवाड़ा (राजस्थान) के अपराध क्रमांक 275/2018 धारा 406 भा.द.सं. के प्रकरण में जिला जेल बांसवाड़ा (राजस्थान) में निरूद्ध है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालाजी राव के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनैजा खातून अंसारी तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जशपुर राजेन्द्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन में आरोपी को जिला जेल बांसवाड़ा (राजस्थान) से जिला-जशपुर (छत्तीसगढ) लेकर आने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय बगीचा से आरोपी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराकर जिला स्तरीय गठित टीम द्वारा 22-02-2021 को आरोपी को लेने हेतु राजस्थान रवाना होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गड़ी (राजस्थान) से अनुमति प्राप्त कर आरोपी को जिला कारागृह बांसवाड़ा (राजस्थान) से प्राप्त कर सुरक्षापूर्वक 26-02-2021 को थाना-आस्ता जिला-जशपुर(छ0ग0) लाया गया एवं थाना सन्ना के अपराध क्रमांक 25/2018 धारा 420, 120(बी) भा.द.सं. एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधि0 2005 की धारा 9, 10 में आरोपी – बाला साहेब केशव राव भापकर को 26-02-2021 को विधिवत गिरफ्तार कर 27-02-2021 को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी को जिला जेल बांसवाड़ा(राजस्थान) से जिला जशपुर(छत्तीसगढ़) लाने में निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव थाना प्रभारी-आस्ता, आरक्षक जगनारायण प्रसाद, शरद कुमार भगत का सराहनीय योगदान रहा है।