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जशपुर जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू , नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने वालो पर होगी सख्त कार्यवाही, रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान या बाजार खोलने की नहीं होगी अनुमति

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जशपुर । कलेक्टर महोदव कावरे ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई हैं। जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस, पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में लगातर वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा, सहपठित एपिडेमिक डीसेस एक्ट के यथा संशोधित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाता है। रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा है कि होटलों से खाना बंधावाकर ले जाने की सुविधा रात्रि 10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक होगी।
कलेक्टर ने लोगो को कहा है कि जिले में आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा। उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी नियम का पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में होगा। इस हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे होमआईसोलेशन से हटाकर अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जायेगा। उन्होनें सभी लोगो को उपरोक्त नियमों को कड़ाई से पालन करने के शख्त निर्देश दिये हैं नियमों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

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