Home छत्तीसगढ़ जशपुर जिले मे अब विवाह की नई अनुमति प्रदान नही की जाएगी,...

जशपुर जिले मे अब विवाह की नई अनुमति प्रदान नही की जाएगी, संक्रमित व्यक्ति के सार्वजनकि स्थानों, तालाब, कुआँ इत्यादि के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

90
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

जशपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित करते हुए निर्देश जारी किए है। जिसके अंतर्गत विवाह की नई अनुमति जारी नही किया जाएगा एवं सभी को कोविड-19 गाईडलाइन के पालन करना अनिवार्य है। जिले में कोविड की संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रिमत व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान, तालाब, नदी- नाला, कुआँ, हैंडपंप, डबरी इत्यादि में स्नान करने पर प्रतिबंध लगाई गई है। संक्रमित व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन के दौरान अपने घर पर ही स्नान करेंगे। साथ ही संक्रिमत व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार द्वारा की जाएगी। जिले में कृषि उपकरण, खाद विक्रय का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने बीसी सखी को भी कोविड मापदंड का पालन करते हुए लेन देन की अनुमति प्रदान की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here