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कोरोना वायरस ने ली 411 शिक्षकों की जान, विभागीय प्रक्रिया में उलझ रहा है क्लेम का भुगतान, दिवंगत शिक्षकों का परिवार जानकारी के अभाव में कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, इस आपदा को अवसर बनाने के लिए लोग सक्रिय हैं

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जशपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी ने अब तक 411 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हुई है। लेकिन विभागीय प्रक्रिया में लेटलतीफी के कारण आश्रित परिवार को मृत्यु उपरांत देय स्वत्वों ( क्लेम) का भुगतान नहीं हो रहा है। विभाग के उच्च अधिकारी तत्काल भुगतान का आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति कर दिए है । लेकिन जारी हुए आदेश का क्रियान्वयन फील्ड में कितना हुआ है या नहीं , इसकी रिपोर्ट मँगवाया जाना भी आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से दिवंगत शिक्षकों के संख्या की विश्वसनीय जानकारी विभाग में रहना आवश्यक है। ताकि सभी मामलों में स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि एक्स-ग्रेसिया राशि ₹ 50000 का तत्काल भुगतान मृतक के परिवार को किया जाना है। लेकिन फेडरेशन को शिकायत मिल रही है कि अनेक प्रकरणों में भुगतान लंबित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के आदेश 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी हुए अनुकंपा नियुक्ति के अद्यतन एकजाई निर्देश -2013 के निर्देश क्रमांक 15 (1) में, दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट -एक) एक माह के अवधि में उपलब्ध कराने तथा ऐसी जानकारी को कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखे जाने का उल्लेख है। निर्देश क्रमांक 15 (2) में उल्लेख है कि,अनुकंपा नियुक्ति एवं आवेदन के प्रारूप संबंधी जानकारी आश्रित परिवार को प्राप्त होने के उपरांत पात्र वयस्क सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु निर्धारित पपत्र में आवेदन पत्र शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम तीन माह के भीतर उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस कार्यालय में दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। लेकिन निर्देशों का वास्तविक पालन नहीं हो रहा है। दिवंगत शिक्षकों का परिवार,जानकारी के अभाव में, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इस आपदा को अवसर बनाने के लिए लोग सक्रिय हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को निम्न स्वत्वों का भुगतान होगा। जिसमें ग्रेच्यूटी का भुगतान तत्काल होने से परिवार को विपत्ति के समय कुछ राहत मिल सकता है। उन्होंने बताया कि दिवंगत शासकीय सेवक का सेवा-अवधि यदि 33 वर्ष या अधिक हो तो,मृत्यु तिथि के स्थिति में,बेसिक और महंगाई भत्ता के योग का 16.5 गुणा ग्रेच्यूटी राशि की पात्रता है। कम सेवा-अवधि पर भी पात्रता अनुसार गणना के आधार पर भुगतान होगा। जिसकी जानकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों सहित सभी जिला अध्यक्षों के पास उपलब्ध है। उन्होंने अन्य स्वत्वों के बारे में जानकारी दी कि फैमिली पेंशन ; अवकाश नगदीकरण ; जमा जी पी एफ राशि देय ब्याज सहित ; परिवार कल्याण निधि( एफ बी एफ) यदि हो तो ; एवं समूह बीमा योजना (जी आई एस) में देय बीमा राशि तथा बचत निधि में जमा राशि ब्याज सहित का भुगतान आश्रित परिवार को मिलेगा। फेडरेशन ने दिवंगत शिक्षकों के परिवार के सहायतार्थ अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी संघ के सभी सदस्यों को दी है।

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