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जशपुर जिले में अब 31 मई तक लाकडाउन, समस्त प्रकार के एकल दुकानें एवं एकल किराना डेली नीड्स दुकाने , फल , सब्जी , दुग्ध , दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकाने प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक प्रति सोमवार , बुधवार एवं शुक्रवार को खोलने की अनुमति

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जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे ने जशपुर जिले में 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने आदेश जारी करते हुए अपने आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता , 1973 के अधीन वर्तमान में कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है । जशपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़–भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड -19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ श्रमिकों एवं निम्न आय वर्ग छोटे – बड़े व्यवसायिगण की हितों के सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत भी दिया जाना भी जरूरी है । उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चैन की तोड़ने तथा सभी वर्गों के के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण जशपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है । अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 34 , सहपठित एपिडेमिक एक्ट , 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कावरे , आदेश प्रसारित किया है। जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 23.05.2021 रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है । उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएँ सील रहेगी । उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी : सभी सुपर मार्केट / सुपर बाजार , सब्जी बाजार , मॉल , शो – रूम , मैरिज हॉल , स्विमिंग पूल , क्लब , सिनेमा हॉल , सैलून , ब्यूटी पार्लर , खेल स्टेडियम , जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे । ( ii ) जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी । ( iii ) सभी पार्क , रिसोर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
जशपुर जिला ” अन्तर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़क सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टॉफ रोटेशन के कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे । उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन / ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी । स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी । सभी प्रकार के सभा , जुलूस , धरना , प्रदर्शन , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे , किन्तु अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी । विवाह की नयी अनुमति जारी नहीं होगी । पूर्व में जारी वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों को कोविड -19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ( 72 घण्टा अर्थात 03 दिवस ) तक का रखना अनिवार्य होगा तथा समय – समय पर हाथ धोना / सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा । सभी प्रकार की मंडिया एवं सब्जी बाजार इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाऊन / मंडियों में थोक माल / कार्गो / फल / सब्जी लोडिंग / अन – लोडिंग की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगी। सभी पान / सिगरेट ठेला तथा चौपाटी , चाट , समोसा . गुपचुप . फास्ट – फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलो का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी , जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहकों के लिए इन हाउस डायनिंग तथा टेक – अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी को समय प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10:00 बजे तक ही की जा सकेगी । भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
लोक सेवा केन्द्र च्चाईस सेंटर अपरान्ह 5 बजे तक खोले जायेगें किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ – साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी । कृषि क्षेत्र में बीज , उर्वरक , कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान / गोडाऊन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय / मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 02:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी । वाहन मरम्मत / पंचर सुधार , लॉन्ड्री सर्विसेस , आटा – चक्की , पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाईयों के संचालन हेतु अपरान्ह 02:00 बजे तक अनुमति रहेगी । समस्त प्रकार के एकल दुकानें एवं एकल किराना / डेली नीड्स दुकाने , फल / सब्जी , तथा दुग्ध / दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकाने प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक प्रति सोमवार , बुधवार एवं शुक्रवार को खोली जा सकेगी । किसी दुकान में मास्क / फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़ – भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी । स्थापित बाजारों में कंडिका 6 को छोड़कर अन्य दुकाने जैसे टू व्हीलर शो रूम , स्टेशनरी , हार्डवेयर , प्लविंग , इलेक्ट्रानिक्स दुकाने , इलेक्ट्रानिक्स ए.सी. , कूलर सहित रविवार को छोडकर प्रति मंगलवार , गुरूवार एवं शनिवार को प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा । किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करते हुए निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी । संबंधित दुकानदार अण्डा , मछली , मांस , पोल्ट्री एवं किराना सामग्री / ग्रासरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें तथा शहर के बाहर प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक खोली जा सकेगी। किसी दुकान में मास्क / फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़ – भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी । रविवार को छोड़कर घरेलु निर्माण कार्य / मरम्मत कार्य जिसमें लगने वाले मजदूरों का कोविड -19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति होगी । कोविड -19 के मापदण्ड का पालन न होने पर कार्यवाही होगी । ई – कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन , फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 05:00 बजे तक ही की जा सकेगी । राशि 20,000 / – रूपये से उपर का आहरण करने वाले ग्राहक / किसानों को तीन दिन के भीतर का कोविड -19 का निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा । को – मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस , बैंको एवं बीमा कार्यालयों की अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन – देन सहित कार्यालय का संचालन अपरान्ह 02:00 बजे तक की अनुमति होगी । वी.सी सखी को भी कोविड मापदण्ड पालन करते हुए लेन – देन की अनुमति होगी । खरीफ सीजन 2021-22 में कृषकों को खाद एवं बीज के लिये ऋण वितरण किये जाने हेतु अपेक्स बैंक की शाखा जशपुर एवं पत्थलगांव , राष्ट्रीयकृत बैंक तथा जिले में कार्यशील कुल 24 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि कार्य नगद एवं खाद / बीज प्रदान करने की अनुमति दी जाती है । इसी प्रकार के.सी.सी. कार्ड से भी कृषि कार्य सम्पन्न करने हेतु ऋण वितरण / ए.टी.एम . कार्ड वितरण करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है । समस्त लेन – देन के लिए तीन दिन के भीतर का ग्राहक / किसान को कोविड -19 का निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा । कोविड -19 का पालन करना अनिवार्य होगा । सभी अस्पताल , मेडिकल दुकानें , क्लिनिक एवं पशु – चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी । मेडिकल दुकन संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें । दुग्ध पार्लर व दुग्ध – वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक ही होगी । पैट शॉप / एक्योरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योंगो के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । राष्ट्रीय राजमार्ग , लोक निर्माण , जल संसाध वन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , पंचायत एवं ग्रामीण विकास , ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन – साईट कायों निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों को कोविड -19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ( 72 घण्टा अर्थात 03 दिवस ) तक का रखना अनिवार्य होगा तथा समय – समय पर हाथ धोना / सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा । पेट्रोल पंप , गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें । शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रण , रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क , फिजिकल डिस्टेंसिंग , नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ – भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन , टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी । प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा , जिसके दौरान केवल अस्पताल , क्लिनिक / पशु चिकित्सा , मेडिकल दुकान , पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे ।
होम डिलीवरी व्यवस्था सलग्न ” रामा व्यक्तियों की नियमि अंतराल में कोविड -19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा । साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिलकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा । 21 . प्रतिदिन संध्या 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा . जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ जैसे होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / फल / सब्जी की लोडिंग / अन – लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी । आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा । कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें । जशपुर जिले में कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान , तालाब , नदी – नाला . कुंआ , हैण्डपम्प , डभरी इत्यादि में स्नान करने पर प्रतिबंध लगायी जाती है । संक्रमित व्यक्ति अपने होम आईसोलशन के दौरान अपने घर में ही स्नान करेंगे । संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार के द्वारा की जावेगी । उपरोक्त अवधि में बस यात्रा टिकट को बस स्टेण्ड तक आन – जाने हेतु पास माना जावेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने – जाने वाले यात्रिायें को ई – पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे / टेलीकॉम / एयरपोर्ट संचालन एवं रख – रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा आई.डी. कार्ड ई – पास के रूप में मान्य किया जायेगा । 25 . कोविड -19 जांच अथवा कोविड -19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय – पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा । 26 . आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में अधिकतम 03. ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03. एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । बस स्टेंड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

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