जशपुर । कलेक्टर महादेव कावरे द्वारा जिले में 16 जून 2021 को प्रातः 06.00 बजे से आगामी आदेश तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए विचारोपरान्त संशोधित आदेश पारित किया गया है जिसके अंतर्गत पर्यटन स्थल, पार्क-वाटर पार्क, स्टेडियम, कोचिंग-ट्यूशन सेन्टर, सिनेमा हॉल-थियेटर, स्विमिंग पूल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेगें किन्तु सिनेमा हॉल-थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा।
संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय-विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। रविवार को समस्त दुकान इत्यादि रात्रि 8.00 बजे तक खुलेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।