जशपुर । कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों के संचालन के लिए रात्रि 08.00 बजे तक की समय की पाबंदी में छूट प्रदान की है। अब दुकानें पूर्व की भांति अपने समय के अनुसार खोली जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि अब भी जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, रैली सहित अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे साथ ही अन्य पाबंदियां भी रहेंगी। इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकान संचालकों, आम नागरिकों को कोविड-19 गाईडलाईन का पालन करना होगा।