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नाबालिग बालिका को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया था केरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पहुंचाया जेल

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जशपुर । नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर अपने साथ केरल ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कुनकुरी न्यायालय मे पेश किया था जहां न्यालयय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जिला जेद जशपुर दाखिल करा दिया है।
आपको बता दें 04 फरवरी 2021 को थाना फरसाबहार क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्ष 06 माह की नाबालिग लड़की कक्षा 10 वीं में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करती है, प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को संतोष यादव निवासी ग्राम दलेसर थाना तुमला द्वारा 31 दिसंबर 2020 को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी द्वारा आरोपी के जीजा से अपहृता के संबंध में पूछने पर बेंगलुरू तरफ जाना बताया। विवेचनाक्रम में अपहृता बालिका एवं आरोपी का लगातार पता-तलाश की जा रही थी, इस दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली की आरोपी संतोष यादव अपहृता को लेकर अपने ग्राम आया हुआ है, उक्त सूचना पर थाना फरसाबहार द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये आरोपी संतोष यादव के निवास पर दबिश देकर अपहृता को बरामद कर थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि संतोष यादव द्वारा उसे माह दिसंबर 2020 में बहला-फुसलाकर शादी करूंगा कहकर भगाकर पनामराल (केरल) ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी संतोष यादव उम्र 22 वर्ष निवासी दलेसर थाना तुमला को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।अपहृता बालिका के बरामदगी एवं आरोपी के गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उ.नि. प्रदीप कुमार सिदार, आर. 601 सुरेश एक्का, आर. 545 नीरज कुमार तिर्की, आर. 764 शैलेन्द्र प्रधान, म.आर. 700 राजकुमारी पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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