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जशपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सामूहिक रूप से शराब का सेवन करने वाले आधा दर्जन कर्मचारी निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली सवालो के घेरे में, एक शिक्षक भी निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी नियम विरूद्ध एक शिक्षक को डीईओ कार्यालय मे अटैच कर करा रहे हैं बाबुगिरी

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जशपुर। जशपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सामूहिक रूप से शराब का सेवन करने वाले आधा दर्जन कर्मचारियो को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली सवालो के घेरे में हैं। जिले के लोग जिला प्रशासन से पूछ रहे हैं कि इस मामले मे जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यूं नहीं हो रही हैं। आपको बता दें सूत्रो से मिली जानकारी मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी नियम विरूद्ध एक शिक्षक को डीईओ कार्यालय मे अटैच कर उनसे बाबुगिरी करा रहे हैं। यह शिक्षक भी शराब सेवन मामले मे शामिल था जिसे निलंबित किया गया है। राज्य शासन ने फरवरी 2022 मे जितने भी शिक्षक विभिन्न कार्यालयों मे नियम विरूद्ध अटैच थे उन्हें मूल पदस्थापना शाला मे वापस भेजने के निर्देव जारी किये थे बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी प्रधान पाठक शिव राम भगत से बाबुगिरी करा रहे हैं।
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने जिला शिक्षा कार्यालय में सामूहिक रूप से शराब का सेवन करने वाले आधा दर्जन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, रवि कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, संजीत बरवा सहायक ग्रेड- 03, निर्मल कुमार भगत वाहन चालक, शिवनाथ राम चौकीदार एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सिंटोगा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयीन कक्ष में सामूहिक रूप से शराब का सेवन किया गया। उक्त सभी कर्मचारियों द्वारा मद्यपान का सेवन करना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। संबंधितो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इस हेतु सम्बंधित कर्मचारियों को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त सभी कर्मचारियों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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