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राइसमिलर्स के विरुद्ध की गई कार्यवाही, धान और चावल जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्यवाही

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जांजगीर-चांपा । भारतीय खाद्य निगम में समय पर चावल नहीं जमा करने वाले राइसमिलर्स के विरुद्ध खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की की गई है। इसी कड़ी में अकलतरा स्थित राधाकृष्ण राइसमिल में कार्यवाही करते हुए 170 क्विंटल धान एवम् 112 क्विंटल चावल की जब्ती बनाकर छ ग कस्टम मिलिंग उपार्जन आदेश 2016 के तहत कार्यवाही की गई है।
जिले के ऐसे राइसमिलर जिनके द्वारा भारतीय खाद्य निगम में कस्टम मिलिंग चावल नियमित जमा नही किया जा रहा है उनका चिन्हाकन कर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में कोताही बरतने वाले राइसमिलर्स के विरुद्ध जिलाप्रशासन की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। खाद्य निगम में चावल जमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

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