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हितग्राहियों का 8 लाख रूपए गबन करने वाले बैंककर्मी पर मामला दर्ज

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भिलाईनगर। फीनो एप के जरिए बैंक के 72 हितग्राहियों का करीब 8 लाख रुपए गबन के मामले में भारत फ इनेन्सियल इन्क्लूजन लिमिटेड शाखा भिलाई 03 शाखा के संगम मैनेजर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उक्त शिकायत बैंक के शाखा प्रबंधक ने रविवार देर शाम को कराई। शिकायत के आधार पर पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा आरोपी बैंक कर्मी पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मिली जानकारी के अनुसार भुनेश्वर कुंजाम भारत फाइनेन्सियल इन्क्लूजन लिमिटेड शाखा भिलाई 03 में शाखा प्रबंधक है । यह शाखा विगत 12 वर्षों से भिलाई 3 क्षेत्र में कार्यरत है जो इंडस्इंड बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। भारत फाइनेन्सियल का काम गांव तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का समूह गठन करना तथा उन समूहों को उनके विभिन्न कार्यों में आर्थिक विकास में लोन देकर सहायता प्रदान करना है।, गोविंद राम यादव निवासी ग्राम कर्रामाल बरमकेला रायगढ भारत फाइनेन्सियल इन्क्लूजन लिमिटेड भिलाई शाखा में विगत दो वर्षों से संगम मैनेजर के पद पर पदस्थ था । जिसका कार्य गांव गांव जाकर महिला समूहों में लोन वितरण करना तथा किश्त का भुगतान कलेक्शन करके भारत फाइनेन्सियल भिलाई आफिस में जमा करना था। शाखा प्रबंधक भुनेश्वर कुंजाम ने गोविंद राम यादव के मीटिंग का विजीट किया तब विभिन्न महिला समूहों की महिलाओं से मालूम चला कि गोविंद राम के द्वारा बहुत से सदस्यों का लोन का पैसा, आरडी का पैसा तथा प्री पेमेंट का पैसा शाखा में जमा न कर स्वयं रखा है तथा कुछ सदस्यों को लोन देकर लोन का पैसा सदस्यो के खाते से स्वयं ही फीनो एप की सहायता से निकाल लेता था । एैसा वह सदस्यों के खाते का पैसा आधारकार्ड अपडेट करने या ऐसी ही विभिन्न कारण बताकर झूठ बोलकर सदस्यों का अंगूठा लगवाकर करता था, सदस्यों को इसकी जानकारी बहुत बाद में होती थी जब उनको पूर्व लोन का किश्त राशि बढकर आता था, इसी तरह गोविंद राम बिना शाखा को जानकारी दिये शाखा के एक अन्य टैबलेट मशीन से पैसा आहरण कर लिया था, इस तरह संगम मैनेजन ने कुल 72 हितग्राहियों से गोविंद राम द्वारा कुल 7 लाख 73 हजार 588 रुपए का गबन कर सदस्यों एवं कंपनी के साथ धोखाधड़ी किया। भुनेश्वर कुंजाम शाखा प्रबंधक भारत फाइनेन्सियल इन्क्लूजन लिमिटेड की रिपोर्ट पर से पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा आरोपी गोविंद राम यादव के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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