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विराट सर्राफ अपहरण कांड में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 2019 को भाजपा कार्यालय के सामने की गली से 6 साल के बच्चे विराट सराफ का हुआ था अपहरण, अपहरण कांड की मास्टरमाइंड विराट की बड़ी मां नीता सराफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचि थी अपहरण की साजिश

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बिलासपुर । न्यायधानी के चर्चित विराट सर्राफ अपहरण कांड में जिला न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए मामले में शामिल सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि 21 अप्रैल 2019 को भाजपा कार्यालय के सामने की गली से 6 साल के बच्चे विराट सराफ का अपहरण हुआ था। बच्चे को बिलासपुर के जरहाभाटा इलाके से पुलिस ने बरामद किया था। अपहरण कांड की मास्टरमाइंड विराट की बड़ी मां नीता सराफ ही थी। नीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रचि थी। पुलिस ने अपहरण का कारण 6 करोड़ रुपए की फिरौती बताया था। जरहाभाठा पन्ना नगर में रहने वाले राज किशोर सिंह के बंद मकान से 26 अप्रैल की सुबह पुलिस की टीम ने विराट को एक अपहरणकर्ता के कब्जे से बरामद किया था। अपहरण में शामिल हरे कृष्ण कुमार राय निवासी भोजपुर बिहार ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि विराट का अपहरण अपने साथी अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह के साथ मिलकर किया था। अपहरण के बाद विराट को राजकिशोर के घर पर रखा गया था। विराट के अपहरण के बाद नीता उन्हें परिवार में हो रही हर गतिविधियों की जानकारी आरोपियों तक पहुंचा रही थी। पुलिस ने नीता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने विराट अपहरण कांड में शामिल होना स्वीकार किया था। पूछताछ में नीता ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदार अनिल सिंह से उसकी पुरानी जान पहचान है। करीब 2 वर्ष पूर्व उसने अनिल को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। अनिल ने उसे रकम इनवेस्ट करने के बाद 35 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। अनिल ने उसे 5 लाख वापस किए थे, लेकिन बची रकम 30 लाख रुपए अनिल वापस नहीं कर रहा था। अनिल ने रकम वापस करने के लिए नीता को उसी के परिवार के सदस्य के अपहरण कराने के बाद फिरौती की रकम की मांग कर पैसे लौटाने की बात कही। नीता उसकी बातों में आ गई और परिवार के ही किसी सदस्य के अपहरण करने की योजना बनाई। उक्त मामला जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट में चल रहा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह, गोंडपारा निवासी नीता सराफ, हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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