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धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक पर रोक के संबंध मे विस्तृत निर्देश जारी, कलेक्टर ने अवैध धान की आवक पर रोक लगाने विशेष चेकिंग दल किया गठित

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जशपुर। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक पर रोक के संबंध में संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किया गया है जिससे इस अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के धान उपार्जन केन्द्रों के समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत अवैध धान विक्रय की रोकथाम की जा सके। राईस मिलर अथवा धान के व्यापारी एवं कमीशन एजेंट द्वारा 10 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 के दौरान अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में आयात कर लाये जाने वाले धान की पूर्व अनुमति हेतु आवेदन सम्बंधित जिले के कलेक्टर अथवा सीधे संचालक खाद्य को प्रस्तुत किया जावेगा। इस आवेदन पत्र में राईस मिलर,व्यापारी,कमीशन एजेंट द्वारा धान विक्रयकर्ता फर्म या व्यक्ति का नाम, उसका नाम, पूरा पता, परिवहन की अवधि एवं माध्यम, आयात की जाने वाली धान की किस्म एवं प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी के साथ-साथ आयात किये जाने वाला धान जिस स्थान पर कय उपरांत भण्डारित होगा, उसकी समस्त जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक द्वारा आयात किये जाने वाले धान को सड़क मार्ग से मंगाया जाएगा, उस मार्ग के विवरण की जानकारी भी आवेदन में प्रस्तुत करनी होगी, जिससे रेलवे एवं परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा सके। आवेदन प्राप्त होने पर संचालक खाद्य द्वारा इसका परीक्षण उपरांत निराकरण किया जाएगा। अनुमति जारी होने के उपरांत ही आवेदक द्वारा धान आयात की कार्यवाही की जाएगी। अवधि के दौरान अन्य राज्यों से सुपर फाइन किस्म का धान जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु आयातक को इस किस्म के धान आयात करने की अग्रिम सूचना संबंधित जिलों के खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी को देना होगा। उपरोक्तानुसार जारी दिशा निदेर्शाे का जिले के लोदाम एवं लवाकेरा में तैनात कर्मचारियों को भी अवगत कराने की बात कही गयी है। साथ ही 2500 रुपये प्रति क्विंटल से कम दर वाले धान बिना अनुमति के लाए जाने का प्रकरण जांच में प्राप्त होने पर तत्काल सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी केद्रों में अवैध धान की आवक पर रोक के संबंध में धान उपार्जन तिथि से खरीदी पूर्ण होने तक पड़ोसी राज्यों से धान लाकर खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका होने के कारण विशेष चेकिंग दल गठित किया है।
ओड़िसा एवं झारखण्ड राज्य की सीमा जिले से लगा हुआ है जहां से धान आवक की संभावना बनी रहत है। इस हेतु जशपुर विकासखण्ड के उपार्जन केद्र गम्हरिया, आरा, मनोरा विकाखण्ड के उपार्जन केन्द्र मनोरा, आस्ता, दुलदुला विकासखण्ड के उपार्जन केन्द्र दुलदुला एवं फरसाबहार विकासखण्ड के उपार्जन केन्द्र कोनपारा, तपकरा, गंजियाडीह में निगरानी के लिए जांच दल गठित कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
कलेक्टर ने विशेष चेकिंग दल को अन्तर्राज्यीय बेरियर लोदाम, लवाकेरा एवं धान आवक की संभावित मार्गो में नियमित जांच करने तथा बिना अनुमति के धान लाना पाये जाने पर नियमानुसर प्रकरण निर्मित कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

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