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2 अभियुक्तों को आजीवन व 20 वर्ष के सश्रम कारावास की हुई सजा

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दंतेवाड़ा । जिले के फास्ट ट्रेक कोर्ट ने नाबालिगों का अपहरण कर उनके साथ गलत काम करने वाले एक दोषी को 20 वर्ष के कारावास के साथ तीन-तीन वर्ष की दो अन्य सजाएं सुनाई हैं। तो वहीं एक अन्य मामले में दोषी को आजीवन कारावास के साथ 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनो दोषियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोनों दोषियों पर न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार ठाकुर उम्र 19 वर्ष को संहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड धारा 366 के आरोप तीन वर्ष का सश्रम कारावास एंव 500 रूपए अर्थदंड की धारा 06 के आरोप में बीस वर्ष के कठोर कारावास एंव 01 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर अभियुक्त को प्रत्येक अर्थदंड की चूक के लिए कमश: एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सजा सुनाई है। अभियुक्त को दी गयी सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दूसरे अभियुक्त गोरेलाल कश्यप उम्र 34 वर्ष को धारा 363 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये, धारा 06 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 हजार कुल 02 हजार अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर अभियुक्त को प्रत्येक अर्थदंड की चूक के लिए कंमश: एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास भुगताया जाये। अभियुक्त को दी गयी सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी

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