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किशोरी से दुष्कर्म का मामला : वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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कोरबा । शहर के बुधवारी बस्ती में रहने वाले एक युवक ने आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म किया था। वीडियो बनाकर वह ब्लैकमेल करते हुए 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवारी बस्ती निवासी युवक शमशेर अली मार्च 2016 में एक आदिवासी किशोरी के घर घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। घटना के समय किशोरी के परिजन बाहर गए थे। शमशेर ने किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी दी। किशोरी डर से चुप रही। शमशेर मोहल्ले में बदनाम करने की बात कहते हुए उससे लगातार दुष्कर्म करने लगा। उसका वीडियो भी बनाया। किशोरी बालिग हुई तो उसकी शादी तय हुई। तब शमशेर पीडि़ता के साथ ही उसके परिजन को वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा। यहां तक कि उसने जिस युवक से शादी तय हुआ था, उसका वीडियो दिखाकर रिश्ता तुड़वा दिया। पीडि़ता व उसके परिवार को ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए मंगाने लगा। परेशान होकर पीडि़ता ने पुलिस से शिकायत की। मामले में दुष्कर्म, धमकी, ब्लैमेलिंग के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी शमशेर को गिरफ्तार कर लिया है। तब से वह जेल में बंद था। दूसरी ओर मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी, जहां शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने पक्ष रखते हुए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपी शमशेर को दोषी साबित किया।

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