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लव जेहाद रोकने छत्तीसगढ़ में बने कड़े कानून : सपन देवांगन, लव जिहाद को गम्भीर अपराध की श्रेणी मे रखकर कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता

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जगदलपुर । विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला के संयोजक सपन देवांगन ने छत्तीसगढ़ में अब लव जिहाद को गम्भीर अपराध की श्रेणी रखकर कड़े कानून की बनाए जाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होने नारायणपुर जिला में एक युवक द्वारा अपनी पहचान छुपाकर एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। श्री देवांगन ने मांग की है कि लव जेहाद के संबंध में छत्तीसगढ़ में अब कड़े कानून बनने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। उन्होने कहा कि अब बस्तर संभाग में लव जिहाद के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण नारायणपुर जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एडक़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमरान खान पिता मुबारक खान जो कि सुरज दुग्गा बनकर एडक़ा में रह रहा था। इतना ही नहीं वह पूरी तैयारी के साथ फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं अन्य दस्तावेज भी इमरान ने सुरज दुग्गा के नाम से बना लिए थे। इस तरह के ऐसे फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर हजारों की संख्या में ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में होगें जिसे जांच कर कानूनी कार्रवाही की जानी चाहिए। उन्होने कहा कि फर्जी आधार कार्ड,वोटर आईडी कार्ड इतनी आसानी से बना लेना भी जांच का विषय है, इसे लेकर प्रशासन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों सहित बस्तर संभाग में पूर्व में भी लव जिहाद को लेकर बड़े विवाद हो चुके हैं। अब इन्हें रोकने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की आवश्यकता है। अभी तक लव जेहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, परन्तु उच्चतम न्यायलय नें यह मान लिया गया है कि लव जिहाद होता है। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जेहाद करते हैं।

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