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रायपुर पुलिस ने भिक्षावृत्ति में लगे 40 से अधिक लोगों को भेजा आश्रय स्थल

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रायपुर । रायपुर पुलिस द्वारा विशेष पहल के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लगे 40 से अधिक लोगों को ‘’आश्रय स्थल भेजा गया है। पुलिस द्वारा बहुत लम्बे समय से दीगर राज्य व राज्य के विभिन्न जिलों से राजधानी आकर भीख मांगने वाले भिक्षुको को मोवा, पण्डरी स्थित आश्रय स्थल में कराया गया दाखिल। विगत कुछ दिनों से रायपुर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों, गार्डन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं खासकर यातायात सिग्नल के पास वाहनों के रूकने के दौरान छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों के द्वारा भीख मांगते हुए देखा जा रहा था, जिससे उनके एवं अन्य राहगीरों के साथ किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी हुई थी। भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों की अधिक संख्या को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा उक्त तथ्य को गंभीरता पूर्वक लेते हुये रायपुर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों, गार्डन, सार्वजनिक स्थलों व यातायात सिग्नलों में भिक्षा मांग रहे भिक्षुकों को पण्डरी, मोवा स्थित भिक्षुक आश्रय स्थल में दाखिल कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिस तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू मती चंचल तिवारी तथा उप पुलिस अधीक्षक अपराध दिनेश सिन्हा के पर्यवेक्षण में 26 व 27 अक्टूबर को संबंधित थानों के थाना प्रभारियों एवं अन्य थाना स्टॉफ, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू स्टॉफ की संयुक्त टीम द्वारा इस दिशा में विशेष अभियान चलाते हुए रायपुर में दीगर राज्यों व राज्य के विभिन्न जिलों व शहरों जैसे गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, बेमेतरा, राजिम, शिवरीनारायण आदि जगहों से आये लगभग 40 से अधिक भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को रायपुर के पण्डरी, मोवा स्थित आश्रय स्थल में दाखिल कराकर उनके आश्रय व देखभाल की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा भीख मांगने वाले छोटे-छोटे बच्चों के माता-पिता व परिजनों की पहचान कर बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं कराने हेतु समझाईश दिया गया तथा चैक-चैराहों खासकर यातायात सिग्नल्स में वाहनों के रूकने पर चलता फिरता सामान बेचने वालों को बीच सडक़ पर सामान न बेचकर निर्धारित स्थान पर ही सामान बेचने की हिदायत दी गई ताकि उनके साथ किसी प्रकार दुर्घटना घटित न हो तथा राहगिरों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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