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रिश्वत लेते वन विभाग का फॉरेस्टर गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

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रायपुर । एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम ने बिलासपुर में वनपाल को गिरफ्तार किया है। गजेंद्र गौतम सीसीएफ उडऩदस्ते में है। उसे रिश्वतखोरी के मामले आडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरूद्ध की जा रही कार्यवाहियों के तहत वन विभाग के फॉरेस्टर के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। पार्थी सत्यवत प्रधान पिता बाबू प्रधान 23 वर्ष निवासी सत्या फर्नीचर्स उसलापुर ब्रिज के पास बिलासपुर के द्वारा 3 अक्टूबर को एसीबी में फॉरेस्टर गजेन्द्र गौतम पिता- राम प्रताप गौतम उम्र-45 वर्ष सी. सी. एफ/ उडऩदस्ता बिलासपुर के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की गयी कि 29.09.2022 को सी. सी एक उडनदस्ता में तैनात फॉरेस्टर गजेन्द्र गौतम प्रार्थी के फर्नीचर की दुकान में आकर लाइसेस के बारे में पूछताछ करने पर उसने कोरोना काल में लाइसेंस की मियाद खत्म होने से तथा प्रार्थी के एक भाई के जाने से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवा सका बताया, जिस पर फॉरेस्टर गजेन्द्र गौतम द्वारा इसी बात पर से प्रार्थी से बतौर रिश्वत 50,000, रूपये की मांग मौके पर ही की गयी। जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा मौके पर उपस्थित गवाह से रकम उधार लेकर गजेन्द्र गौतम को 33,800 रूपये दिये गये। गजेन्द्र गौतम द्वारा रिश्वत की रकम 50,000/- रूपये में से शेष रकम 16.200/- रूपये की प्राप्ति हेतु दिनांक 03 10:2022 को पुन फर्नीचर दुकान आकर तकादा करने पर प्रार्थी द्वारा एसीबी में शिकायत की गयी। एसीबी / इओडब्ल्यू के निदेशक आरिफ शेख के द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में सत्यापन पश्चात कार्यवाही किये जाने को लेकर निर्देश देने पर निदेशक के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृता सोरी के पर्यवेक्षण में शिकायत के सत्यापन पर से प्रार्थी द्वारा आरोपी गजेन्द्र गौतम फारेस्टर के द्वारा बतौर रिश्वत 50,000/- रूपये की मांग करना जिस पर से प्रार्थी से 33,800/- रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना तथा शेष रिश्वती रकम 16.200 रुपये के लिए प्रार्थी से तकादा करना सही पाये जाने पर एसीबी बिलासपुर टीम के द्वारा गजेन्द्र गौतम फॉरस्टर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 17 / 2022 धारा 7(क) अनि अधि पंजीबद्ध किया जाकर उक्त आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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