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प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक शीतल राम व प्रधान पाठक टीपन राम निलंबित, शराब सेवन कर स्कूल आता था सहायक शिक्षक

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जशपुर । जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 09.12.2022 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड-बगीचा जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना पाया गया। संबंधित का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया जिसमें शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.) के द्वारा कर्तव्य अवधि में शराब का सेवन किया जाना पाया गया। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.). प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड-बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा, जिला- जशपुर 09.12.2022 द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) दिनांक 13.08.2022 से आज दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनुपस्थित पाये गये हैं । संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव टीपन राम प्रधान, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड – बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड – बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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