Home कोंडागांव दैहिक शोषण के आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की हुई...

दैहिक शोषण के आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की हुई सजा, पीड़िता को उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर पीडिता को घटना के सबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की दी थी धमकी

172
0
4 (1)
3 (2)
2 (1)
1 (1)
8 (1)
7 (1)
6 (1)
5 (1)
12 (1)
11 (1)
10 (1)
9 (1)
16 (1)
15 (1)
14 (1)
13 (1)
20 (1)
19 (1)
18 (1)
17 (1)
24
23
22
21
28
27
26
25
32
31
30
29
36
35
34
33
40
39
38
37
4 (1) 3 (2) 2 (1) 1 (1) 8 (1) 7 (1) 6 (1) 5 (1) 12 (1) 11 (1) 10 (1) 9 (1) 16 (1) 15 (1) 14 (1) 13 (1) 20 (1) 19 (1) 18 (1) 17 (1) 24 23 22 21 28 27 26 25 32 31 30 29 36 35 34 33 40 39 38 37

कोण्डागांव । दैहिक शोषण के प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी महेन्द्र कुमार बाफना पिता भीखम चंद निवासी चांदनी चौक नारायणपुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 506 भादवि के तहत 10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अथर्दण्ड और धारा 506 के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया है।
अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रकरण में आरोपी महेन्द्र कुमार बाफना अपने कपडा दुकान में व अन्यत्र जगहों में पीडिता को उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर पीडिता को घटना के सबंध में किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास कारित किया। पीडिता के लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना नारायणपुर में अभियुक्त महेन्द्र बाफना के विरूद्ध अपराध क्रमांक 102 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आरोपी को धारा 376 के अंतगर्त 10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अथर्दण्ड और धारा 506 के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here