Home गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ : स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने स्त्री रोग विशेषज्ञ को किया...

छत्तीसगढ़ : स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने स्त्री रोग विशेषज्ञ को किया निलंबित, मरिजो व उनके परिजनो से दुर्व्यवहार करने को लेकर हुई थी शिकायत

205
0
4 (1)
3 (2)
2 (1)
1 (1)
8 (1)
7 (1)
6 (1)
5 (1)
12 (1)
11 (1)
10 (1)
9 (1)
16 (1)
15 (1)
14 (1)
13 (1)
20 (1)
19 (1)
18 (1)
17 (1)
24
23
22
21
28
27
26
25
32
31
30
29
36
35
34
33
40
39
38
37
4 (1) 3 (2) 2 (1) 1 (1) 8 (1) 7 (1) 6 (1) 5 (1) 12 (1) 11 (1) 10 (1) 9 (1) 16 (1) 15 (1) 14 (1) 13 (1) 20 (1) 19 (1) 18 (1) 17 (1) 24 23 22 21 28 27 26 25 32 31 30 29 36 35 34 33 40 39 38 37

मरवाही । हेल्थ सेकेट्री ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। दो दिन पूर्व स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के दौरे पर थे। दौरे में उन्हें महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा विश्वास के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायतें मिली थी। दौरे से लौटने के बाद स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही कर दी। मिली जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही दौरे के दौरान स्वास्थ्य सचिव प्रसन्ना के द्वारा जिले का दौरा किया गया था। उन्होंने कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के साथ जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली थी। इस दौरान वे मातृ शिशु अस्पताल गौरेला भी गए हुए थे। यहां ग्रामीणों से पूछताछ कर स्वास्थ्य सचिव ने सुविधाओं की जानकारी ली थी। जिस पर ग्रामीणों के साथ ही कुछ स्टाफ ने वहां पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा विश्वास के द्वारा मरीजों व उनके परिजनों से दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें की थी। स्वास्थ्य सचिव द्वारा जानकारी लेने पर यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर के खिलाफ पूर्व में भी लापरवाही समेत अनुशासनहीनता की कई शिकायतें हो चुकी है। जिला प्रशासन ने भी उनके निलंबन की अनुशंसा की थी। जिस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुषमा विश्वास को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में डॉ. सुषमा विश्वास का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here