जशपुर । कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने प्रधान पाठक शीतल राम नामदेव व संकुल समन्वयक श्रीमती मारिया लोरेता मिंज को निलंबित किया है।
कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर और घोर लापरवाही बरतने के कारण प्रधान पाठक शीतल राम नामदेव को निलंबित किया है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01.02.2023 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा द्वारा निर्धारित समय में विद्यालय नहीं आना, कभी भी विद्यालय में उपस्थित न होना व उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयीन समय पूर्व विद्यालय संचालन बंद करना, नियमित रूप से विद्यालय संचालन न करना एवं विद्यालय समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना जांच प्रतिवेदन एवं बयान के आधार पर प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव श्री शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बगीचा विकास खंड प्राथमिक शाला उपरभादू की सहायक शिक्षिका श्रीमती मारिया लोरेता मिंज को कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य संपादित कर रहे हैं। संबंधित द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य के साथ-साथ अपने पदांकित संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहें हैं जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित “संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे” का निर्देश दिया गया है, किन्तु संबंधित द्वारा अपने पदांकित संस्था में तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य न कराकर केवल संकुल शैक्षिक समन्यक का कार्य संपादित कर रहें हैं, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।