Home छत्तीसगढ़ सहायक पंजीयक ने अंशकालीन समिति प्रबंधक नरोत्तम यादव को किया पद से...

सहायक पंजीयक ने अंशकालीन समिति प्रबंधक नरोत्तम यादव को किया पद से पृथक

500
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

जशपुर । सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला जशपुर द्वारा जारी पत्र क्र. 920 / स.पं.ज. / साख / 2023 जशपुर, दिनांक 21.02.2023 के अनुसार समिति घरजियावधान के धान खरीदी केन्द्र में किए गए निर्माण कार्य की जांच में नरोत्तम यादव, अंशकालीन समिति प्रबंधक द्वारा सहायक पंजीयक से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य कराया जाना प्रमाणित होने का लेख है। इसी प्रकार दैनिक समाचार पत्र में छपे “किसानों का केसीसी और पासबुक दबाया, नोटिस जारी” एवं “किसानों को पता नहीं खाते से निकाली राशि” शीर्षक में किए गए शिकायत के संबंध में प्रारंभिक जांच में शिकायत के अनुसार ही किसानों का केसीसी पासबुक समिति कार्यालय में प्राप्त होने एवं नरोत्तम यादव द्वारा बाद में किसानों को लौटाने का लेख होने तथा नरोत्तम यादव को इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच के आधार पर निलंबित भी किये जाने का लेख है। उक्तानुसार नरोत्तम यादव द्वारा समिति उपनियमों तथा सेवानियम 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने का लेख है। नरोत्तम यादव, अंशकालीन समिति प्रबंधक (निलंबित) का उक्त कृत्य सेवानियम 2018 के नियम 16.4 के अंतर्गत गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए नियम 165 में दण्डित किये जाने का उल्लेख है।
इसलिये सहायक पंजीयक के उक्त आदेश के परिपालन में सेवानियम 2018 के नियम 16.5.2 अनुसार संबंधित नरोत्तम यादव, अंशकालीन समिति प्रबंधक (निलंबित) को तत्काल सेवा से पृथक किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here