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पूर्व सीएम की बहू को राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी को किया स्वीकार

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बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, अपील खारिज होने के बाद ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने ऋचा जोगी की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने की शिकायत मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में की थी. इसमें कहा गया था कि, राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उनकी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है और इस मामले में एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं. इसी आधार पर पुलिस ने 16 नवंबर 2022 को सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ऋचा जोगी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था।

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