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सूर्यकांत की मां-भाई को नहीं मिली जमानत, आईएएस समीर विश्नोई की रिमांड पर 6 मार्च के लिए फैसला सुरक्षित, एक अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे सभी

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रायपुर । प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत ने मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में कथित लेवी के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की मां और भाई को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. वहीं, आईएएस समीर विश्नोई की पुलिस रिमांड की मांग पर 6 मार्च के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में कथित लेवी के मामले में शनिवार को स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में सुनवाई हुई. आज सूर्यकांत तिवारी की मां कैलाश तिवारी और भाई रजनीकांत तिवारी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. इसे स्पेशल जज ने खारिज कर दिया. ईडी ने दूसरे चालान में दोनों को आरोपी बनाया था. इसके अलावा ईडी की ओर से आईएएस विश्नोई से पूछताछ और जांच के संबंध में रिमांड की मांग की गई थी।
आज फास्ट्र हाफ में बहस हुई. शाम को स्पेशल जज ने फैसला 6 मार्च के लिए सुरक्षित रखने की जानकारी दी. मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद आईएएस विश्नोई, सूर्यकांत, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया आदि की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सबकी न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. इधर, जेल में बंद आरोपी राजेश चौधरी की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

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