Home राष्ट्रीय कोविड के दौरान छोड़े गए दोषी, विचाराधीन कैदी सरेंडर करें : सुप्रीम...

कोविड के दौरान छोड़े गए दोषी, विचाराधीन कैदी सरेंडर करें : सुप्रीम कोर्ट

49
0

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कोविड 10 महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषियों व विचाराधीन कैदियों को 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमआर शाह एवं सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि अंडर ट्रायल कैदी जिनको कोविड महामारी के दौरान इमरजेंसी जमानत देकर रिहा किया गया था, सरेंडर करने के बाद संबंधित अदालतों के समक्ष नियमित जमानत के लिए जा सकते हैं।
दरअसल तब कई दोषियों और विचाराधीन कैदियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों से रिहा किया गया था। इनमें से अधिकतर कैदियों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं, जो जघन्य प्रकृति के नहीं हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here