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उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता के कारण एसडीएम कार्यालय कुनकुरी के लिपिक निलंबित, प्रचलनशील प्रकरण को अपने अधिनस्थ दबाकर रखने तथा वर्तमान वाचक को न्यायालय में विधाराधीन लंबित प्रकरण का प्रभार आज दिनांक तक नहीं देने का भी आरोप

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जशपुर । कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता के कारण एसडीएम कार्यालय कुनकुरी के लिपिक संतोष कुमार बंजारे सहायक ग्रेड-02 को निलंबित किया है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुनकुरी के प्रतिवेदन अनुसार श्री संतोष कुमार बंजारें, सहायक ग्रेड-02 द्वारा वर्ष 2012 से एक ही स्थान पर बने रहने एवं राजस्व प्रकरणों को दबाकर रखने तथा कार्यालय एवं न्यायालयीन कार्य में बाधित होने के कारण अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण के द्वारा तत्कालीन वाचक श्री संतोष कुमार बंजारे के विरूद्ध में मौखिक रूप से बार-बार शिकायत किये जाने पर वाचक श्री संतोष कुमार बंजारे, सहायक ग्रेड- 02 को वाचक के कार्य से हटा दिया गया है फिर भी उनके द्वारा आज पर्यन्त तक प्रचलनशील प्रकरण को अपने अधिनस्थ दबाकर रखने तथा वर्तमान वाचक को न्यायालय में विधाराधीन लंबित प्रकरण को प्रभार आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। इस प्रकार श्री संतोष कुमार बंजारे द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता किया गया है जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम – 9 में दिए गए प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय जशपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि मेंउन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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