रायपुर । देशभर में घुम-घुम कर लोगों को अपने झांसे में लेकरछ फर्जी साधू बनकर ठगी करने वाले पंजाब के 04 अंतर्राज्यीय आरोपियो को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एक आरोपी ज्वेलरी दुकान के संचालक की पहनी हुई 10 ग्राम सोने की अंगूठी को मुंह मे डालकर फरार हो गया था।
घटना के संबंध मे प्रार्थी उमेश माथुर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वर्मा काम्प्लेक्स बूढ़ापारा रायपुर में रहता है तथा बूढ़ापारा स्थित वर्मा कॉम्प्लेक्स शॉप नं. 02 में राजश्री ज्वेलर्स दुकान का संचालक है। दिनांक 30.05.2023 को दिन में लगभग 01ः05 बजे दो व्यक्ति प्रार्थी के दुकान के बाहर टहल रहे थे दोनो व्यक्ति साधू कि वेशभूषा मे थे, जिसमें से एक अज्ञात पुरुष उम्र लगभग 45-50 साल जो गेरूवा रंग का वस्त्र एवं पगड़ीऊ धारण किया था प्रार्थी के दुकान के अंदर आया और अपने आप को नागा साधू बताकर प्रार्थी को बोला मुझे कुछ दान दक्षिणा दो तब प्रार्थी उसे पांच रुपये दिया तब वह अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के भविष्य के बारे मे बताकर उसे अपने बातों में उलझाने लगा और बोला आपके जेब में 20 रुपये का नोट है उसे मेरे हाथ में दो उसे मैं आपको वापस कर दूंगा तुम उस पैसे से गाय को रोटी खिला देना तब प्रार्थी उसे 20 रुपये का नोट दे दिया, जिसके बाद वह अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी द्वारा दिये 20 रुपये का नोट को 02 नोटो में बदल कर उसे वापस कर दिया। फिर वह व्यक्ति अपनी बातो में प्रार्थी को उलझाकर उसके दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में पहने सोने कि एक नग पुरानी उपयोग की हुई अंगूठी वजन 10 ग्राम जिसमें पीले रंग का पुखराज जड़ा था को मांगा और बोला कि मैं इस अंगूठी को शक्तिशाली बना दूंगा तब प्रार्थी उस पर विश्वास करके अपने दाहिने हाथ की उंगली में पहने सोने कि एक नग अंगुठी जिसमें पुखराज जड़ा था को , दे दिया तब वह नागा साधू अंगूठी को अपने मुंह में डाल दिया तब प्रार्थी बोला कि मेरी अंगूठी वापस करों तब वह अज्ञात नागा साधू बोला कि मैं तो अंगूठी निगल लिया हूं, मेरा पेट काटकर निकाल लो इस प्रकार अज्ञात व्यक्तिय प्रार्थी को अपने झांसे में लेकर उसके साथ ठगी कर उसकी अंगूठी लेकर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 267/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्राथी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर प्रकरण में संलिप्त अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुये आरोपियों द्वारा फरार होने हेतु जिन मार्गो का उपयोग किया गया था, उन मार्गो में भी लगे कैमरों के फुटेजों का लगातार अवलोकन कर उन्हें फॉलो किया जा रहा था। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपियों की दिल्ली में उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली रवाना होकर आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पकड़कर रायपुर लाकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।
मामले मे शामिल सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग सोने की अंगूठी वजन 10 ग्राम जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
ये हैं गिरफ्तार आरोपी :
मीथन नाथ पिता बलविंदर नाथ उम्र 22 साल निवासी ग्राम भाईरूपा जिला भटिण्डा थाना रामप्राफुल पंजाब।
कलवीर उर्फ कुलबीर नाथ पिता जीता जोगीनाथ उम्र 28 साल निवासी ग्राम धनौली मण्डी थाना पक्काबाद जिला बरनाला पंजाब।
संजूनाथ पिता जगजीत नाथ उम्र 22 साल निवासी ग्राम धनौली मण्डी थाना पक्काबाद जिला बरनाला पंजाब।
लखविन्दर नाथ पिता पप्पू नाथ उम्र 21 साल निवासी ग्राम धनौली मण्डी थाना पक्काबाद जिला बरनाला पंजाब।