रायपुर । फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे छत्तीसगढ़ में नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राजधानी में नग्न प्रदर्शन करने वाले सभी प्रदर्शनकारियों की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने युवकों के खिलाफ थाना विधानसभा में धारा 146,147, 353, 332, 294 के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए रायपुर तृतीय अपर सत्र न्यायधीश दिलेश कुमार यादव ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र शुरू हुआ था। इसी दिन जब सभी विधायक और मंत्री मानसून सत्र में शामिल होने जा रहे थे तभी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं ने सडक़ पर पूरी तरह से नग्न होकर प्रदर्शन किया था।