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पुलिस जवान की पत्नी का आरोप : अपराधी साबित न करने के एवज में थाना प्रभारी ने उससे 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की, महिला ने 2 लाख 30 हजार रुपए थाना प्रभारी को दिये, पति को झूठे केश मे फंसाकर भेजा जेल

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राजनांदगांव। पुलिस जवान की पत्नी ने थाना प्रभारी पर ग़भीर आरोप लगाये हैं। महिला का आरोप है कि थाना प्रभारी ने अपराधी साबित न करने के एवज में उससे 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जिसमे महिला ने 2 लाख 30 हजार रुपए थाना प्रभारी को दिये है। महिला का कहना है कि पति को झूठे केश मे फंसाकर जेल दाखिल करा दिया गया है।

यह मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना का है। इस संबंध में साहू समाज के पदाधिकारी और पीड़ित महिला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। महिला का आरोप है कि उसके पति गिरधर साहू को षडयंत्र के तहत फंसाया गया है। पति पर झूठा आरोप लगाया गया है। महिला ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है कि प्रभारी उसे भी मामले में आरोपी साबित करने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी न बनाए जाने के एवज में दो लाख 30 हजार रुपए की वसूली भी थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया है।

महिला सुमन साहू का आरोप है कि उसका पति गिरधर साहू जो कि छत्तीसगढ़ आम् र्स फोर्स का जवान है , को जमीन खरीदी बिक्री के मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। जबकि गिरधर ने अपने हिस्से की जमीन बेची है। जमीन बेचकर खाते में दो चेक के माध्यम से 30 लाख रुपए और आरटीजीएस के माध्यम से 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सुमन साहू का आरोप है कि उसका पति उस जमीन को बेचने के लिए सहमत था लेकिन जमीन लेने वाले विनीता मदान और विवेक मदान ने जमीन को हड़पने के लिए फर्जी इकरारनामा टाइप करवाया। फिर उसे झूठा एफआईआर कर जेल भेज दिया। पीड़ित महिला की जानकारी के बगैर उसके खाते से 5 लाख आरटीजीएस किया। इसी के आधार पर महिला को अपराधी साबित करने का थाना प्रभारी लगातार धमकी दे रहे हैं। अपराधी साबित न करने के एवज में उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई, जिस पर महिला ने 2 लाख 30 हजार रुपए दिए हैं। महिला का कहना है कि उससे ली गई राशि उसे वापस कर दिया जाए। साथ ही पति के खिलाफ चल रहे कार्रवाई पर भी न्याय दिलाया जावे। महिला का कहना है कि उसका पति निर्दोष है।

इस संबंध मे बसंतपुर थाना प्रभारी से मोबाईल फोन पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाये जा रहे है वे बेबुनियाद हैं। विनिता मदान की रिपोर्ट पर आरोपी गिरधर साहू के खिलाफ 14 अप्रेल 2023 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत थाने मे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विधिवत गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय मे पेश किया गया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी गिरधर साहू को जेल दाखिल कराया गया है।

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