Home छत्तीसगढ़ कांसाबेल लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता और पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ...

कांसाबेल लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता और पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निलंबित , दोनों अधिकारियों के निलंबन का कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप, पढ़िए पूरी खबर

988
0
4 (1)
3 (2)
2 (1)
1 (1)
8 (1)
7 (1)
6 (1)
5 (1)
12 (1)
11 (1)
10 (1)
9 (1)
16 (1)
15 (1)
14 (1)
13 (1)
20 (1)
19 (1)
18 (1)
17 (1)
24
23
22
21
28
27
26
25
32
31
30
29
36
35
34
33
40
39
38
37
4 (1) 3 (2) 2 (1) 1 (1) 8 (1) 7 (1) 6 (1) 5 (1) 12 (1) 11 (1) 10 (1) 9 (1) 16 (1) 15 (1) 14 (1) 13 (1) 20 (1) 19 (1) 18 (1) 17 (1) 24 23 22 21 28 27 26 25 32 31 30 29 36 35 34 33 40 39 38 37

जशपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने सेक्टर अधिकारी श्री लेयोस तिर्की, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांसाबेल एवं सेक्टर ऑफिसर श्री जेम्स मिंज, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ कांसाबेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

विदित हो कि कार्यालयीन आदेश के तहत् श्री लेयोस तिर्की, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांसाबेल को सेक्टर क्रमांक 03 बटईकेला का सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 पत्थलगांव के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सेक्टर अधिकारी श्री लेयोस तिर्की, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांसाबेल के द्वारा मतदान दिवस 17 नवंबर को मतदान स्थल में जन मानस एवं जनप्रतिनिधियों से अशोभनीय व्यवहार एवं गाली गलौज तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके लिए सेक्टर अधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। साथ ही मतदान होने के पश्चात् मतदान दल सहित सेक्टर अधिकारी द्वारा सरपंच, जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर भोजन, खाना खाया गया। सामग्री वापसी स्थल में समय 2.30 बजे प्रातः उपस्थित हुए। इन्हीं सभी कारणों से रिपोर्टिग एवं सामग्री वापसी में विलंब होने के कारण चुनाव कार्य प्रभावित हुआ।


श्री लेयोस मिंज के उक्त कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उक्त कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक एवं कदाचार की श्रेणी में आता है तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, नियम 3 (क) के प्रतिकूल है। अतएव श्री लेयोस तिर्की, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांसाबेल को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जशपुर नियत किया गया है। श्री लेयोस तिर्की, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कांसाबेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

इसी प्रकार कार्यालयीन आदेश के तहत श्री जेम्स मिंज, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ कांसाबेल को सेक्टर क्रमांक 08 दोकडा का सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14- पत्थलगांव के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सेक्टर ऑफिसर श्री जेम्स मिंज, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ कांसाबेल के द्वारा मतदान दिवस 17 नवंबर को मद्यपान कर कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था, जिसके कारण रिपोर्टिंग में मतदान दलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।


श्री जेम्स मिंज के उक्त कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। इनका यह कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, नियम 3 (क) तथा नियम 23 के विपरीत है।


अतएव श्री जेम्स मिंज, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ कासांबेल को छ.ग. सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जशपुर निर्धारित किया जाता है। श्री जेम्स मिंज, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ कांसाबेल को निलबंन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here