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CG : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का शारीरिक शोषण, शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल, सरगुजा जिले के सीतापुर का है आरोपी

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रायगढ़ । नाबालिग से दुष्कर्म की रिपोर्ट पर लैलूंगा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध के 24 घंटे के भीतर आरोपी युवक को सीतापुर(सरगुजा) से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है ।

पुलिस से मिली जानकारी मुताबिक मुताबिक दिनांक 24/12/2023 को थाना लैलूंगा में नाबालिग बालिका द्वारा विक्की चौहान निवासी सीतापुर जिला सरगुजा के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, पीड़ित के लिखित आवेदन पर महिला उप निरीक्षक मान कुंवर सिदार द्वारा दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर पीड़ित बालिका का विस्तृत कथन लिया गया। जिसमें बालिका बताई की विक्की चौहान की मौसी उसके गांव में रहती है, जहां विक्की का आना-जाना था । विक्की से मेल मुलाकात होने पर उसने प्रेम प्रस्ताव रखकर शादी करने का विश्वास दिलाया और जुलाई 2023 में गांव के जंगल ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया । इसके बाद जब भी गांव आता तो शारीरिक संबंध बनाता था । अब विक्की शादी से इंकार कर रहा है ।

नाबालिग पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज तत्काल हमराह स्टाफ के साथ सीतापुर सरगुजा रवाना होकर आरोपी युवक विक्की को उसके गांव से हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसकी गिरफ्तारी, मेडिकल इत्यादि की औपचारिकताएं पूर्ण कर अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को कोर्ट पेश कर जेल दाखिल किया गया है ।

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