Home छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना : आनलाईन आवेदन 05 फरवरी से 20 फरवरी तक,...

महतारी वंदन योजना : आनलाईन आवेदन 05 फरवरी से 20 फरवरी तक, 21 वर्ष की पात्र महिला को मिलेगा लाभ, आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर

425
0
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.26 AM (2)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.26 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.20 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.27 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.25 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.26 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.23 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.24 AM (2)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.25 AM (2)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.24 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.21 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.24 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.23 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.25 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.22 AM
WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.26 AM (2) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.26 AM (1) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.20 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.27 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.25 AM (1) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.26 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.23 AM (1) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.24 AM (2) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.25 AM (2) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.24 AM (1) WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.21 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.24 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.23 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.25 AM WhatsApp Image 2024-01-26 at 11.51.22 AM

जशपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।

महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी से आन ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लाॅगिन आई.डी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लाॅगिन आई.डी से आवेदन कर सकेंगे।

पात्रता शर्तें :
महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रूपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हे प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी।

आनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल एवं एप्प :
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी।

ये दस्तावेज जमा करना होगा :
आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10वी अथवा 12वी की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।

राज्य स्तर पर महिला बाल विकास नोडल विभाग :

महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास को बनाया गया है। जिला स्तर पर सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम तथा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here