Home छत्तीसगढ़ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के दो प्रधान पाठक, शिक्षक एलबी एवं...

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के दो प्रधान पाठक, शिक्षक एलबी एवं सहायक शिक्षक एलबी निलंबित

496
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

जशपुर । जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के प्रधान पाठक श्री विराजन राम, श्री जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी श्री हेमंत कुजूर एवं सहायक शिक्षक एलबी श्री रविशंकर गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जिला पंचायत सीईओ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं छात्र-छात्राओं के बयान के आधार पर प्रधान पाठक श्री विराजन राम, श्री जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी श्री हेमंत कुजूर एवं सहायक शिक्षक एलबी श्री रविशंकर गुप्ता द्वारा अध्यापन कार्य नहीं कराना, विद्यालय में अनियमित उपस्थिति, विद्यालय आने के उपरांत उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर उपरांत विद्यालय से अन्यत्र चले जाना एवं नियमित रूप से मद्यपान का सेवन कर विद्यालय आना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधितों के उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के प्रधान पाठक श्री विराजन राम, श्री जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी श्री हेमंत कुजूर एवं सहायक शिक्षक एलबी श्री रविशंकर गुप्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा नियत किया गया है। संबंधितों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तेे की पात्रता होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here