जशपुर। सोमवार 1 जुलाई से देशभर में 03 नए आपराधिक कानून लागू हुये हैं। इस हेतु सोमवार को जिला मुख्यालय जशपुर स्थित वशिष्ठ कम्यूनिटी हाॅल में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारियो, कर्मचारियों एवं आमजनों की उपस्थिति में विशेषज्ञों द्वारा नवीन कानून के संबंध में ऑडियो वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलायें एवं बच्चे भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के प्रारंभ में एसपी जशपुर श्री शशि मोहन सिंह एवं कलेक्टर श्री रवि मित्तल के द्वारा अतिथिगण जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसी तरह कार्यक्रम में उपस्थित रहे कलेक्टर जशपुर श्री रवि मित्तल, वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय, श्री रामप्रताप साय, श्री राजीव नंदे, श्री नरेश नंदे, श्री सुनील गुप्ता, श्री राजू गुप्ता का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्बोधन एवं मंच का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री अनिल सोनी के द्वारा किया गया।
जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि आज भारत के लोगों को नया कानून मिल रहा है, हमारे देश में 1860 से आईपीसी और सीआरपीसी लागू था, इसे भारत सरकार द्वारा बदला गया है। इनके द्वारा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर भी प्रकाश डालकर जानकारी दिया गया।अंग्रेजों के समय से लागू भारतीय दण्ड संहिता को बदलकर भारत सरकार द्वारा नवीन कानून में राष्ट्रहित में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों को न्याय दिलाने हेतु पहल किया गया है।
विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय ने भारत सरकार द्वारा लागू किये नवीन कानून के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह को बधाई दिया गया, साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पुलिस अधीक्षक जशपुर एवं आम जनता को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि किसी को अपराध करने की आवश्यकता ना पड़े। महिलाओं एवं बच्चों के लिए कानून में बड़े बदलाव किए गए हैं जो न्याय दिलाने में उपयोगी साबित होंगे।
कलेक्टर जशपुर श्री रवि मित्तल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को बताया कि आज से लागू हो रही नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, शीघ्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा नये कानून के संबंध में जानकारी देते हुये कहा गया कि आज से भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)2023 एवं नवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 लागू हो गया है। उन्होनें कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बदलती हुई परिस्थति, बदलते हुये परिवेश न्याय की भावना को और ज्यादा सरल एवं सुगम बनाते हुये नवीन कानून में आवश्यक बदलाव किया गया है। यह कानून समयसीमा को निर्धारित करता है, ताकि आम लोगों को नियत समय के भीतर न्याय मिल सके। यह बदलाव औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाये गये कानूनों की खामियों को दूर करने के लिये किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री अनिल सोनी द्वारा नवीन कानून में हुए बदलाव को बारीकी से बताया गया। उनके द्वारा बताया गया की नवीन कानून नागरिक और पीड़ित केंद्रित है, दंड के स्थान पर न्याय की ओर अभिन्मुख है, सामुदायिक दंड का प्रावधान समाज के प्रति उत्तरदायित्वों की भावना को जगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय न्याय संहिता में माब लीचिंग के अपराध के लिए उम्रकैद या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है, आतंकवादी कृत्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले, आतंक फैलाने वाले कृत्यों में संलिप्त तत्वों तथा देश में अशांति, अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विपिन शर्मा के द्वारा नवीन कानून में लाए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, संशोधन व अन्य विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दिया गया।
इसके साथ ही जिले के सभी थाना, चौकियों में जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चों एवं आमजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित कर उत्सव के रूप में मनाया गया।