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रायपुर के भाठागांव बस स्टैण्ड में यात्रियों से मारपीट, बस एजेंट मोह. जमिल, मोह. हुसैन, मोह.अनस, मोह. आसिम जेल दाखिल, आरोपियों के विरूद्ध BNS की धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध

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रायपुर। रायपुर के भाठागांव बस स्टैण्ड में यात्रियों से मारपीट के मामले मे पुलिस ने बस एजेंट मोह. जमिल, मोह. हुसैन, मोह.अनस, मोह. आसिम को गिरफ्तार किया था, न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियो को पुलिस ने जेल दाखिल करा दिया है। आरोपियों के विरूद्ध BNS की धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आपको बता दें 13.09.2024 के अपलान्ह 3 बजे प्रार्थी दुजराम बांधे पिता सीताराम बांधे उम्र 22 साल निवासी धौराभाठा थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार छ.ग.द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की वह अपने साथियों के साथ छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा दिलाने जगदलपुर जाने हेतु कसडोल से बस बैठकर रायपुर नया बस स्टैण्ड भाठागांव आये जहां पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी एवं उनके साथी से पूछताछ कर अपने साथ जबरदस्ती टिकट काउंटर ले जाकर उन लोगो का जबरदस्ती टिकट रायपुर से जगदल्लपुर के लिए काट रहे थे , जिसे प्रार्थी एवं उनके साथी द्वारा टिकट बाद में काटने की बात कही तो उसी बात को लेकर आरोपी एजेंटों द्वारा प्रार्थी एवं उनके अन्य 02 साथियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अश्लील गाली गुप्तार कर मारपीट किया गया।

रिपोर्ट पर आरोपी एजेंटों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 700/24 धारा 296, 351(2),115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा द्वारा संयुक्त टीम तैयार किया गया टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल पहुंचकर आसपास के लोगो से पूछताछ कर तकनीकी सहयोग से चारों एजेंटों आरोपियों का नाम पता का पूर्ण जानकारी एकत्रित कर आरोपियों का पता तलाश किया गया। आरोपी मोह. जीमल पिता स्व. सईद उम्र 38 साल निवासी संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर , मोह. हुसैन पिता गुलाब नबी उम्र 38 साल निवासी संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर, मोह. अनस पिता मोह. साजिद उम्र 21 साल निवासी संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर मोह. आसिम पिता मोह. अब्दुल सकुर उम्र 42 साल निवासी नेहरू नगर थाना कोतवाली रायपुर के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

पुलिस दरा स्टैंड मे संचालित अन्य टिकट काउंटर के एजेंट को यात्रियों के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार एवं गाली गुप्तार नहीं करने हेतु आवश्यक समझाईस दिया गया।

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