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CHHATTISGARH :महज ₹4000 के लिए 30 साल की विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर 30 फीट गहरी खाई में फेंका शव, महिला के साथ पहले भी झारखंड में हुआ था दुष्कर्म, पुलिस ऐसे पहुंची आरोपियों तक ,पढ़िए हत्या की पूरी कहानी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर

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जशपुर । महज ₹4000 के लिए 30 साल की विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर 30 फीट गहरी खाई में महिला का शव फेंक कर आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए थे। महिला के साथ पहले भी झारखंड में दुष्कर्म हुआ था । इस मामले में झारखंड के गुमला न्यायालय में केस चल रहा है। इसी न्यायालय में पेशी जाने के लिए महिला आरोपी से ₹4000 की मांग कर रही थी।

शुक्रवार 18 जुलाई 2024 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर को ग्रामीणों से सूचना मिला कि ग्राम भभरी गौरकोना जंगल नाला में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर सिटी कोतवाली जशपुर स्टाॅफ द्वारा मौके पर जाकर सूचना देने वाले सोहन राम भगत की रिपोर्ट पर मर्ग जाॅंच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि दिनांक 17.09.2024 की रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात महिला को धारदार नुकीले या ठोस वस्तु से मारपीट कर हत्या कर भभरी के गौरी नाला में फेंक देना पाया गया, अज्ञात मृतिका का शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात् उसकी पहचान नहीं होने पर शव को सुरक्षार्थ जिला अस्पताल जशपुर के मरच्यूरी में रखवाया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शषि मोहन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री अनिल सोनी के नेतृत्व में मृतिका की पहचान तथा अज्ञात आरोपी के पतासाजी के लिये टीम गठित किया गया।

अज्ञात महिला मृतिका की पहचान हेतु सभी थाने, सीमावर्ती जिलों के पुलिस एवं पड़ोसी राज्य की पुलिस को मृतिका का फोटो भेजकर पता-तलाश किया जा रहा था। इसी दौरान बीट ग्रुप के मुखबीर से सूचना मिला कि मृतिका जशपुरनगर में किराये के मकान में निवास करती थी यहीं काम करती थी उसकी उम्र 30 साल है। पुलिस द्वारा तस्दीक करने पर पाया गया कि मृतिका शादीशुदा है जो अपने पति से अलग जशपुर नगर मे किराए से रहकर रोजी मजदूरी का काम करती थी। मृतिका के पति का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर फोन किया गया । 19 जुलाई 2024 को अपने माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदार के साथ जशपुर आकर मृतिका की पहचान अपनी पत्नी के रूप में किया। पहचान कार्यवाही बाद मृतिका के शव का पीएम कराया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्षन में अज्ञात आरोपी पतासाजी हेतु मुखबीर लगाई गई तथा मोबाईल नंबर की सीडीआर व टाॅवर डंप लिया जाकर तकनीकि विश्लेषण किया गया। पता-तलाश दौरान मृतिका द्वारा जशपुरनगर में जहां पर किराये के मकान में रहती थी, उसके पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि दिनांक 17.09.2024 को 02 व्यक्ति मृतिका के घर पर रात लगभग 8-9 बजे आये थे जिसमें एक व्यक्ति का नाम राजेन्द्र राम मिंज उर्फ छोटू ग्राम सोगड़ा अपने साथी के साथ आया था। पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी राजेन्द्र राम मिंज को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो पहले तो घटना करने से इंकार कर पुलिस को गुमराह करता रहा। परंतु आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से तथा प्राप्त नकनिकी जानकारी के आधार पर पूछताछ करने पर उसने अपराध कारित करना स्वीकार कर लिया। आरोपी राजेन्द्र राम मिंज ने साथी संजय राम भगत के साथ मिलकर घटना घटित करना स्वीकार करते हुये बताया कि वह मृतिका से पूर्व से परिचित था, कभी-कभी इसके साथ में कार्य करता था। जान-पहचान होने की वजह से राजेन्द्र राम मिंज उसके किराये के मकान में यह कभी-कभार आना-जाना करता था।
दिनांक 17-09-2024 को राजेन्द्र राम मिंज अपने मामा का लड़का संजय राम भगत के साथ उसके पेशी के लिये मोटर सायकल क्र. सी.जी. 14 एम 2890 से न्यायालय जशपुर साथ में आया था। उसके बाद शाम को बाजार से मछली खरीदने के उपरांत वे दोनों महिला के किराये के मकान में गये, वहां पहुंचने पर महिला उनसे बोली कि मैं गणेश विसर्जन देखने जा रही हूं, तुमलोग सब्जी को बनाते रहो बोलकर वह चली गई। इसके बाद राजेन्द्र राम मिंज एवं संजय राम दोनों मिलकर कमरे में मछली की सब्जी बनाये और शराब पीते रहे। रात्रि लगभग 09ः30 बजे महिला वापस अपने कमरे में आई एवं तीनों साथ में खाना खाये। उसके बाद आरोपी राजेन्द्र राम के द्वारा घूमने चलने की बात कहने पर तीनों मोटर सायकल से ग्राम भभरी की ओर गये, वहां पहुंचने पर कथित रूप से आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने अपने पुराने केश लड़ने के लिये राजेन्द्र राम मिंज से 04 हजार रू. मांगने लगी, नहीं देने पर राजेन्द्र राम को भी वह दुष्कर्म के केश में जेल भेज देने की धमकी देने लगी। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर आरोपी राजेन्द्र राम तथा संजय राम मिलकर महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों में मारपीट कर, गला दबाकर, पत्थर एवं डंडा से चोंट पहुंचाकर हत्या कर दिये तथा शव को नाला में फेंक कर फरार हो गए।

आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से राजेन्द राम मिंज उर्फ छोटू, संजय राम भगत से पूछताछ कर गवाहों के समक्ष मेमोरंडम कथन लिया गया। मेमोरेण्डम कथन मुताबिक आरोपी राजेन्द्र राम से घटना में उपयोग की गई मोटर सायकल तथा घटना कारित करते समय खून लगा जींस, पत्थर, डंडा एवं संजय राम से मृतिका के मोबाईल एवं कपड़ा इत्यादि जब्त किया गया है। आरोपियों का कृत्य उक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर उन्हें आज शनिवार 21 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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