Home छत्तीसगढ़ जिला कार्यालय जशपुर एवं इसके 100 मीटर के त्रिज्या में आने वाले...

जिला कार्यालय जशपुर एवं इसके 100 मीटर के त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी, सभा, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने हेतु विधिवत लिखित में लेना होगा अनुमति

357
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

जशपुर । जिला दंडाधिकारी जशपुर श्री रोहित व्यास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कार्यालय जशपुर एवं इसके 100 मीटर के त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। जारी निषेधाज्ञा में उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी समुह के प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने इत्यादि कारणों से बिना सूचना के जिला कार्यालय जशपुर में बड़ी संख्या में आ जाने से न केवल नियमित कार्य प्रभावित होता है, अपितु विभिन्न कार्य से आए हुए जनमानस को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

जिला कार्यालय एवं इसके 100 मीटर के त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति, समुह जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे और आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखा हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्ति गया हो। इसके साथ ही यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता-वृद्धावस्था तथा विकलांग होने के कारण लाठी रखना आवश्यक हो गया हो। उक्त क्षेत्र के अंतर्गत न तो भीड़, न धरना, न ही नारे बाजी, न ही आमसभा व जुलूस का आयोजन किया जाएगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाएगा।

उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, समुह द्वारा ज्ञापन सौंपने इत्यादि कारणों से प्रवेश करने के न्यूनतम दो दिवस पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जशपुर को देना होगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित व्यक्ति-समुह द्वारा प्रवेश किया जा सकेगा। आदेश जारी करने के पूर्व समयाभाव के कारण जिले के सभी आम नागरिकों को सुना जाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 (भा.दं.सं. की धारा 188) के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश जारी दिनांक से 03 माह तक उक्त क्षेत्र के लिये प्रभावशील रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here