रायपुर। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले विधि के साथ संघर्षरत बालक सहित 02 दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
नई दिल्ली से प्राप्त सायबर टीम लाईन जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के आपत्तिजनक /अश्लील चित्र, फोटो वीडियों सोशल मीडिया में वायरल करने वाले के संबंध में डाटा प्राप्त होने पर घटना थाना खमतराई क्षेत्रान्तर्गत होने से वरिष्ठ कार्यालय से उपरोक्त डाटा के आधार पर कार्यवाही करने प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। जिस पर थाना खमतराई में कमशः अपराध क्रमांक 84/2023 धारा-67 बी आईटी एक्ट एवं अपराध क्रमांक 558/2023 धारा-67 बी आईटी एक्ट, 10 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना क्रम में अपराध कमांक 84/2023 धारा-67 बी आईटी एक्ट के प्रकरण के आरोपी मोबाईल सिम नं. 9109044916 का धारक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उपरोक्त सिम दशरथ यादव निवासी धरम किराया भण्डार के पास सेक्टर 01 शिवानंद नगर, थाना खमतराई रायपुर का होना पाया गया। जिस पर दशरथ यादव से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उपरोक्त सिम को वर्ष 2022 से उनके पुत्र विधि के साथ संघर्षरत बालक उम्र लगभग 16 वर्ष द्वारा संचालित करना बताया। जिसके बाद पुलिस विधि से संघर्षरत बालक से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 में अपने मोबाईल में सिम नं. 9109044916 का उपयोग करते हुए कालोनी के ही मोनिश जनबोधकर के वाईफाई का पासवर्ड प्राप्त कर वाईफाई उपयोग करते हुए महिलाओं एवं बच्चों के आपत्तिजनक /अश्लील चित्र, फोटो वीडियों सोशल मीडिया में सेंड करना बताया। विधि के साथ संघर्षरत बालक के विरूद्ध अपराध सबूत का पाये जाने से विधिवत कार्यवाही करते हुए बाल न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इसी प्रकार अपराध क्रमांक 558/2023 धारा-67 बी आईटी एक्ट, 10 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कम में आरोपी मोबाईल सिम नं. 9109044916 का धारक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उपरोक्त सिम सुशांत कोले पिता कार्तिक चंद कोले उम्र 45 साल पता-शहीद नगर, थाना खमतराई जिला रायपुर के नाम से पंजीकृत होने पाया गया। जिस पर सुशांत कोले से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा सिम नं. 9109044916 को स्वयं संचालित करना, वर्ष 2022 में महिलाओं एवं बच्चों के आपत्तिजनक /अश्लील चित्र, फोटो वीडियों सोशल मीडिया में वायरल करना बताया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।