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पत्थलगांव थाने के बाद अब कुनकुरी थाने में रूपनारायण एक्का के खिलाफ बीएनएस की धारा 299,353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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जशपुर । शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में आरोपी रूपनारायण एक्का के खिलाफ पत्थलगांव थाने में अपराध पंजीबद्ध है। इस मामले में आरोपी को 30 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार करने के बाद पत्थलगांव न्यायालय में पेश किया गया था जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला जेल दाखिल करा दिया गया है। अब एक दूसरे मामले में आरोपी रूपनारायण एक्का के खिलाफ बीएनएस की धारा 299,353(2) के तहत कुनकुरी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

रविवार 4 मई 2025 को प्रार्थी दीपक मिश्रा उम्र 54 वर्ष निवासी शंकर नगर कुनकुरी, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज कुनकुरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि रूपनारायण एक्का के द्वारा सोशल मीडिया में दिनांक 13.04.25 को ब्राह्मणों को अपमानित करने एवं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है व पोस्ट को शेयर किया गया है, उक्त पोस्ट से हिंदू समाज व ब्राह्मण समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है एवं सम्पूर्ण ब्राह्मण समाज अपमानित महसूस कर रहा है।

दीपक मिश्रा की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में रूपनारायण एक्का के विरुद्ध बीएनएस की धारा 299,353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी मुताबिक रूपनारायण एक्का के विरुद्ध इसके पूर्व भी चार मामले पंजीबद्ध हैं,।

आपको बता दें दिनांक 30.04.25 को रूपनारायण एक्का के द्वारा थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिरसोठ में भड़काऊ भाषण व शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में    बीएनएस की धारा 121(1),132, 221 व 223 के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी रूप नारायण एक्का के द्वारा ग्राम तिरसोठ में रेलवे सर्वे का कार्य करने पहुंचे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाला गया था।

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