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वाहन चेकिंग के दौरान SSP से अपने साले की सिफारिश करना आरक्षक को पड़ा महंगा, SSP ने भरवाया 10हजार रु का चालान, सिपाही को दी निंदा की सजा, मोडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड के खिलाफ जशपुर पुलिस का कड़ा प्रहार, दो बाइकर्स को पुलिस ने धर दबोचा, नाबालिग के पिता के खिलाफ पहली बार जशपुर पुलिस ने की कार्यवाही

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जशपुर। वाहन चेकिंग के दौरान SSP से अपने साले की सिफारिश करना एक आरक्षक को महंगा पड़ गया। SSP ने आरक्षक के साले से 10 हजार रूपए का चालान भरवाया और सिपाही को निंदा की सजा भी दी है। मोडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड के खिलाफ जशपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो बाइकर्स को पुलिस ने धर दबोचा वहीं नाबालिग के पिता के खिलाफ पहली बार जशपुर पुलिस ने कार्यवाही की है।

गौरतलब है कि जशपुर पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशानिर्देश में दुर्घटनाओं से बचाव हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके तहत पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता के संबंध में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, साथ ही आम नागरिकों में जागरूकता लाने हेतु चालानी कार्यवाही भी की जाती रही है।

आपको बता दें 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक जशपुर जिले में सड़क दुर्घटना के कुल प्रकरण 176 में 119 लोगों की जान गई है वहीं 83 व्यक्ति घायल हैं जिसमें से अधिकांश कारण नशे की हालत में वाहन चलाना व यातायात नियमों की अनदेखी करना है।

पुलिस के द्वारा जिले में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति में नशे की हालत में चलने वाले 142 से अधिक चालकों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें की माननीय न्यायालय के द्वारा अर्थदंड से दंडित किया गया है। 45 से अधिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु प्रतिवेदन परिवहन विभाग को भेजी गई है।

इसी तारतम्य में जशपुर पुलिस के द्वारा दिनांक 05.05.25 को मोडिफाइड साइलेंसर एवं ओवर स्पीड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने दो मोडिफाइड व ओवर स्पीड वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिसमे एक बालिग वाहन चालक के विरुद्ध मोडिफाइड साइलेंसर लगाने के मामले में एम व्ही एक्ट की धारा 182(1)(4) के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी की जा रही है।

तथा एक अन्य मामले में नाबालिग के द्वारा ओवर स्पीड, मोडिफाइड साइलेंसर तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले पर उनके परिजनों के विरुद्ध एम व्ही एक्ट की धारा 5/180- नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना,182(1)(4) मोडिफाइड साइलेंसर व वाहन,184- खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, व धारा 4/181- नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाना ,के तहत 46000र रूपए की चालानी कार्यवाही की जा रही है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा।

पुलिस की पूछताछ में नाबालिग के परिजनों ने बताया कि उनके पुत्र की जिद पर उनके द्वारा 85000 रूपए से अधिक कीमत का मोटर साइकल खरीदा गया था, जिससे कि उनके बच्चों के द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। भविष्य में उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावेगा।

एक मामले में थाना आरा में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र नगेशिया ने , अपने साले के द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह से सिफारिश की कोशिश की जा रही थी, पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने आरक्षक के साले के खिलाफ 10000 रु की चालानी कार्यवाही की, साथ ही सिफारिश करने वाले आरक्षक राजेंद्र नगेशिया को निंदा की सजा भी दी है

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जो भी असामाजिक तत्व यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। साथ ही आम जनता अपील की है कि मोडिफाइड साइलेंसर व ओवर स्पीड वाले लड़के दिखे , तो उनका फोटो खींचकर या गाड़ी नंबर मुझे भेजे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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