Home छत्तीसगढ़ मिशन वात्सल्य : नवजात बालक का अवैध दत्तकग्रहण होने से रोका गया

मिशन वात्सल्य : नवजात बालक का अवैध दत्तकग्रहण होने से रोका गया

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जशपुर । महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत् एक नवजात बालक का अवैध दत्तकग्रहण होने से रोका गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बगीचा विकासखण्ड के रेंगले ग्राम पंचायत में एक अविवाहित महिला ने 05 मई 2025 को शासकीय अस्पताल में एक बालक को जन्म दिया था। उक्त बालक को 06 मई 2025 को मनोरा विकासखण्ड के ग्राम नगरकोना के दम्पत्ति द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया के आपसी समझौता कर गोद लेने हेतु प्रक्रिया किया जा रहा था। उक्त प्रक्रिया की जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा पुलिस, चाइल्ड लाईन, जिला बाल संरक्षण इकाई व दत्तकग्रहण एजेंसी के कर्मचारियों की टीम बनाकर उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया। जहां बालक के माता दत्तकग्रहण लेने वाले दम्पत्ति व नवजात बालक को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति जशपुर में प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार नवजात बालक को दत्तकग्रहण एजेंसी जशपुर में अस्थायी संरक्षित किया गया है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रशेखर यादव द्वारा बताया गया कि किसी भी नाबालिग बालक बालिकाओं का बिना कानूनी प्रक्रिया के दत्तकग्रहण हेतु प्रक्रिया किया जाना कानूनी अपराध है। वैध दत्तकग्रहण हेतु दत्तकग्रहण विनियम 2017 में दिये गये निर्देशानुसार भावी माता-पिता को केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वेबसाईट में आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई (मिशन वात्सल्य) के कार्यालय में तथा विशेशिकृत दत्तकग्रहण एजेंसी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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