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बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों तथा बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान हेतु चलेगा विशेष अभियान, प्रत्येक जिले में होगा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन

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रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिनों 28 अप्रैल, 2025 की बैठक में छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों तथा बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान एवं उन पर प्रभावी कार्रवाई हेतु लिए गए निर्णयानुसार प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे तत्व न केवल नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौतियाँ भी उत्पन्न करते हैं। इसके रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अवैध दस्तावेज बनाने वाले एवं बिना वैध दस्तावेज वाले व्यक्तियों को लाने में संलग्न अनेक ठेकेदार, टेंट व्यवसायी,  कबाड़ी आदि का काम करने वाले लोग, जो छोटे लाभ कमाने के लिए इस कृत्य में संलग्न है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे भारत सरकार एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु “स्पेशल टास्क फोर्स (STF)” का गठन करने को कहा गया है। इन टास्क फोर्स की सहायता से न केवल ऐसे तत्वों की पहचान की जाएगी, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ठेकेदारों के माध्यम से बाहर से आए श्रमिक कार्यरत हैं। इनके दस्तावेजों का समुचित जांच एवं सत्यापन नहीं हो पाने के कारण यह आशंका प्रकट की जा रही है कि कई अवैध अप्रवासी भी इन्हीं माध्यमों से राज्य में निवास कर रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे श्रमिकों का ठेकेदारों के माध्यम से अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाए। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पहचान पत्र प्राप्त करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन कराना भी अनिवार्य किया गया है। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से इस संबंध में समीक्षा भी की जाएगी।

पत्र के माध्यम से सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में आवश्यकतानुसार विशेष अभियान चलाकर कानून सम्मत, वैज्ञानिक एवं प्रभावी तरीकों से अवैध अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करें तथा भारत सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए की गई कार्रवाई की जानकारी समय-समय पर पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करें।

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