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गरीबों का चावल हजम करने वाले राशन विक्रेता व समिति की उपाध्यक्ष गिरफ्तार, आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 भादवि एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत की गई कार्यवाही

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सरगुजा (अंबिकापुर)। सार्वजानिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान से चावल की अफरातफरी कर गरीबों का चावल हजम करने वाले राशन विक्रेता व समिति की उपाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 भादवि एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत कार्यवाही की गई है।

नवीन सिंह खाद्य निरीक्षक मैनपाट जिला सरगुजा ने दिनांक 26/07/24 को थाना कमलेश्वरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा के संचालक/विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खाद्यान वितरण के दौरान 17 राशन कार्ड धारियों को 01 माह का ही चावल प्रदाय किया गया परन्तु आनलाईन में 02 माह का चावल जारी कर शासकीय सम्पति खाद्यान सामग्री चावल का अफरातफरी कर फर्जी तरिका से गबन किया गया है। मामले मे प्रार्थी खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर थाना कमलेश्वरपुर मे अपराध क्रमांक 67/24 धारा 420, 409, 34 भा. द. वि. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाहों का कथन घटना स्थल निरीक्षण कर खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपियों को तलब कर पुछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम बलराम केरकेट्टा आत्मज लाल साय केरकेटटा उम्र 46 वर्ष निवासी कलजीबा जंगलीजोबा थाना कमलेश्वरपुर एवं जलसो पन्ना पति मेश पन्ना उम्र 32 वर्ष निवासी मालतीपुर जंगलीजोबा थाना कमलेश्वरपुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताये की वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत कलजीबा का शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान सुरक्षा पोषण सामग्री का पंचायत की ओर से गठित समिति का संचालन कर खाद्य सामग्री संबंधित कार्यवाही के दौरान पंजियो का संधारण एवं वितरण पंजी में इन्द्राज पावती प्राप्त करना बताया है, तथा माह अप्रैल का सम्पूर्ण हितग्राहियों को राशन देना एवं माह मई के 17 हितग्राही का राशन वितरण नहीं करना एवं पावती वितरण रजिस्टर में प्राप्त करना बतात
या गया। पुलिस के द्वारा वितरण का संधारण पंजी बरामद किया गया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गबन किये हुए चावल को खाने पीने में खर्च किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपियों को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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