जशपुर। नक्शा नवीनीकरण का रोस्टर कार्यक्रम वर्ष 2025 तथा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली अनुसार पटवारी के चालू नक्शे के नवीनीकरण की व्यवस्था जिला मुख्यालय में प्रतिवर्ष वर्षाकाल में 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक, अधीक्षक भू-अभिलेख की प्रत्यक्ष देखरेख में सम्पादित किये जाने का प्रावधान है।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने पटवारियों के जीर्ण-शीर्ण हालत के चालू नक्शों का सामयिक नक्शा नवीनीकरण का कार्य, वर्गाकार पत्रों में किए जाने हेतु नक्शा नवीनीकण का रोस्टर कार्यक्रम वर्ष 2025 निर्धारित किया गया हैै। जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा में 15 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक नक्शा नवीनीकरण कार्य प्रारंभ करने तथा सम्पन्न कर वापस जाने हेतु तिथि का निर्धारण किया गया है। इस अवधि में राजस्व निरीक्षण मण्डल मनोरा, आस्ता, जशपुर, लोदाम, आरा, कुनकुरी, नारायणपुर, गोरिया, दुलदुला, सिमड़ा, फरसाबहार, तपकरा, कोल्हेनझरिया, बगीचा, बिमड़ा, कुर्राेग, सरबकोम्बो, सन्ना, पण्डरापाठ, कांसाबेल, दोकड़ा, पत्थलगांव, केराकछार, तमता, लुड़ेग, बागबहार और कोतबा शामिल हैं। नियत अवधि के पूर्व ही में संबंधित राजस्व निरीक्षक अभिलेख कोष्ठ जशपुर से नक्शा शीट प्राप्त करके संबंधित पटवारी को प्रदाय करेंगें। संबंधित पटवारीगण नक्शानवीनीकरण कक्ष में उपस्थित रहकर नक्शानवीनीकरण का कार्य समयावधि में पूर्ण करेंगें तथा नक्शानवीनीकरण का रोस्टर कार्यक्रम वर्ष 2025 प्रपत्र- 01 में एवं मासिक प्रगति हेतु प्रपत्र- 02 में जानकारी, तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक (नियमित) द्वारा समय पर भिजवाई जाएगी। कलेक्टोरेट (भू-अभिलेख शाखा) द्वारा प्रत्येक माह की मासिक प्रगति अगले माह की 10 तारीख तक, संचालक, कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर भेजी जाना विहित है। जिला कार्यालय के मानचित्रकार गण व अनुरेखक गण एवं सम्बन्धित् राजस्व निरीक्षक (नियमित) नक्शानवीनीकरण का लेखा-जोखा रखेंगे। पटवारी के चालू नक्शे में लाल स्याही से किए हुए समस्त अधिकृत बटांकन को नक्शानवीनीकरण किए गए नया नक्शा में काली स्याही से अंकित किया जावेगा। ग्राम का नक्शानवीनीकरण कार्य पूर्ण हो जाने पर नए नक्शा में सम्बन्धित् पटवारी, मानचित्रकार गण व अनुरेखक गण, राजस्व निरीक्षक (नियमित) एवं अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने के उपरान्त, मानचित्रकार गण व अनुरेखक गण द्वारा नक्शा वितरण पंजी में दर्ज करके, प्राप्ति अभिस्वीकृति लेने के बाद ही सम्बन्धितों को नया नक्शा प्रदाय किया जावे।
रोस्टर कार्यक्रम हेतु जिला के सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके प्रत्यक्ष देखरेख (निगरानी) में उक्त नक्शानवीनीकरण कार्य सम्पन्न किया जावेगा, नक्शानवीनीकरण के दौरान सामान्यतः किसी भी पटवारी को मुक्त कराने हेतु पत्राचार एवं अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।