जशपुर। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के उप संचालक ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जशपुर के एम.आई.एस. प्रशासक श्री लालमन साय को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।
कलेक्टर जिला जशपुर के पत्र 26 जून 2025 के अनुसार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जशपुर के एम.आई.एस. प्रशासक श्री लालमन साय को सौंपे गये पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना किये जाने के कारण कलेक्टर, जिला जशपुर के द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया गया था, जिसका जवाब समाधान कारक नही पाया गया।
श्री साय का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है।छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अन्तर्गत श्री लालमन साय, एम.आई.एस. प्रशासक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन काल में श्री लालमन साय, एम.आई.एस. प्रशासक का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा नियत किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री लालमन साय, एम.आई एस. प्रशासक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।