जशपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के पत्थलगांव विकास खंड के ग्राम तिरसोंठ के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने प्रधान पाठक की शिकायत की जिस पर कलेक्टर ने निलंबित करने के निर्देश दिए थे।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थलगांव दिनांक 06.08.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्री चैतराम यादव, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला तिरसोंठ, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को बिना पूर्व सूचना दिए दिनांक 16.06.2025 से 23.06. 2025 तक एवं दिनांक 05.07.2025 से 08.07.2025 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये हैं।
इस संबंध में शैक्षिक समन्वयक रघुनाथपुर, सरपंच ग्राम पंचायत तिरसोंठ एवं अध्यक्ष शाला विकास समिति शासकीय प्राथमिक शाला तिरसोंठ के द्वारा दिनांक 08.07.2025 को पंचनामा तैयार कर स्पष्ट किया गया है कि श्री चैतराम यादव, प्रधान पाठक शराब का सेवन कर विद्यालय आते हैं जो कि प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव श्री चैतराम यादव, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला तिरसोंठ, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)