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कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों से पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर होगी कार्रवाई, श्रमायुक्त ने मैदानी अधिकारियों को दिए निर्देश

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रायपुर। प्रदेश के श्रमायुक्त ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों द्वारा श्रमिकों से पंजीयन-योजना के आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों द्वारा श्रमिकों से पंजीयन के लिए प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लिया है।उन्होंने मैदानी अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। इस आशय का पत्र श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा सभी जिलों के सहायक श्रमायुक्तों, श्रम पदाधिकारियों, एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को जारी किए है।

श्रमायुक्त कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों द्वारा श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन/योजना आवेदन विभागीय पोर्टल में ओवदन करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूल की जा रही है। आपको विदित है कि सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा (CSC)  कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में श्रमिक पंजीयन आवेदन हेतु 30 रूपये तथा योजना आवेदन हेतु 20 रूपये शुल्क निर्धारित है। जबकि कुछ  कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों के द्वारा पंजीयन/योजना आवेदन करने हेतु श्रमिकों से अधिक राशि लिए जा रहे हैं।

श्रमायुक्त ने इस संबंध में निर्देशित किया है कि सभी  कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीयन/योजना हेतु निर्धारित शुल्क की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। सभी श्रमिकों के लिये आवेदन संबंधी सेवाओं पर केवल निर्धारित शुल्क ही लें और निर्धारित शुल्क संरचना संबंधी जानकारी सेंटर पर चस्पा करें। मंडल द्वारा निर्धारित राशि अनुसार ही श्रमिकों से राशि लेने के संबंध में समय-समय पर  कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की निगरानी की जाय। निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने संबंधी शिकायत पाये जाने पर नियमानुसार संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के संचालक के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाय।

जारी पत्र में कहा गया है कि श्रमिकों से निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने वाले  कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की जानकारी अपने जिले के कलेक्टर के संज्ञान में लायें ताकि संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उक्त संबंध में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के संचालकों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ नियमित रूप से बैठक की जाय।

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