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उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार विद्यालय परिसर एवं ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूम को पक्की दीवार से किया गया विभाजित, विभाजन उपरांत विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को यथावत संचालित करने हेतु मिली अनुमति

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जशपुर। उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 15 सितम्बर 2025 को आदेश पारित कर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अभ्यर्थियों के उपस्थिति में ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूम एवं आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर को पक्की दीवार से विभाजित कर निर्बाध रूप से शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के परिपालन में 21 सितम्बर को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में पक्की दीवार का निर्माण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर एवं स्ट्रांग रूम के मध्य किया गया। जहां दीवार निर्माण उपरांत अब तीन कक्षों में ईव्हीएम यथा स्थान सुरक्षित रहेंगे एवं आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर के अन्य कक्षों में शैक्षणिक कार्यों का भी यथावत संचालन किया जा सकेगा।

ज्ञात हो कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रयुक्त ईव्हीएम आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गये हैं, जिसके कारण शैक्षणिक कार्यों के प्रभावित होने के संबंध में जानकारी स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई थी। इसके संबंध में उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष उप निर्वाचन अधिकारी जशपुर श्री विश्वास राव मस्के द्वारा उपस्थित होकर ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूम एवं आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर के परिसर के मध्य पक्की दीवार बनाकर विभाजन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसपर उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार छात्र हितों को ध्यान में रखकर दीवार बनाने का कार्य पूर्ण किया गया है। अब शीघ्र ही हॉस्टल में संचालित स्कूल की पोस्ट मेट्रिक की कक्षाओं को आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित किया जाएगा।

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